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विष्णु हत्याकांड : पूर्व विधायक कोर्ट में हुए पेश, पूर्व सरपंच से चार घंटे हुए सवाल-जवाब
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कलानौर की अनाज मंडी में एक दशक पहले हुए विष्णु हत्याकांड में महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान व दूसरे आरोपी शुक्रवार को एएसजे राकेश सिंह की अदालत में पेश हुए। केस में शिकायतकर्ता एवं बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम राठी की गवाही पर सुबह 11 से 1 व दोपहर बाद 2 से 4 बजे तक आरोपी पक्ष ने सवाल-जवाब किए। गवाह से सवाल-जवाब की प्रक्रिया अभी जारी है। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
बचाव पक्ष के वकील वीरेंद्र देशवाल ने बताया कि साल 2011 में कलानौर अनाज मंडी में दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े में गोली लगने से निगाना गांव के युवक विष्णु की मौत हो गई थी। बसाना गांव के पूर्व सरपंच एवं विष्णु के रिश्तेदार सीताराम राठी के बयान पर कलानौर पुलिस ने महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान व 28 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने 14 के करीब आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी, लेकिन पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने अदालत में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने सीआपीसी की धारा 319 के तहत केस चलाने की अनुमति दे दी। दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट में फैसले केे चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। पूर्व सरपंच ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस हाईकोर्ट के पास सुनवाई के लिए भेज दिया। हाईकोर्ट ने जिला अदालत को दोबारा केस की सुनवाई के लिए कहा था। एएसजे राकेश सिंह की अदालत ने पिछले दिनों 14 आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी। केवल दो आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। जबकि पहले से पूर्व विधायक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा है। 2 सितंबर को मामले में शिकायतकर्ता पूर्व सरपंच सीताराम राठी कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। उन्होंने बताया कि वे दादरी अदालत में तारीख पर गए थे। इसके बाद 7 सितंबर को उन्होंने अपनी गवाही दी, जिसके बाद से आरोपी पक्ष की तरफ से उनकी गवाही पर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 10 सितंबर को भी जारी रही।
इनके खिलाफ चल रहा केस
पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान, सतीश, धनपत, दिनेश, रोहताश, रवींद्र, धर्मसिंह, राजा उर्फ राजेश, फूल कुमार, दिनेश उर्फ काला, पवन, राजेंद्र उर्फ लीला, राजबीर, कुलदीप, अजय, परमजीत, सोमबीर, रणबीर, सुलार व मुकेश के खिलाफ अदालत में केस चल रहा है।
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मामले में गवाह व शिकायतकर्ता सीताराम राठी की गवाही पूरी हो चुकी है। अब उनकी गवाही व बयानों पर आरोपी पक्ष की तरफ से अदालत में सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया शुक्रवार को चार घंटे के करीब जारी रही। केस में अगली तारीख 15 सितंबर तय की गई है।
- वीरेंद्र देशवाल, वकील, बचाव पक्ष
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बचाव पक्ष के वकील वीरेंद्र देशवाल ने बताया कि साल 2011 में कलानौर अनाज मंडी में दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े में गोली लगने से निगाना गांव के युवक विष्णु की मौत हो गई थी। बसाना गांव के पूर्व सरपंच एवं विष्णु के रिश्तेदार सीताराम राठी के बयान पर कलानौर पुलिस ने महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान व 28 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने 14 के करीब आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी, लेकिन पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने अदालत में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने सीआपीसी की धारा 319 के तहत केस चलाने की अनुमति दे दी। दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट में फैसले केे चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। पूर्व सरपंच ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस हाईकोर्ट के पास सुनवाई के लिए भेज दिया। हाईकोर्ट ने जिला अदालत को दोबारा केस की सुनवाई के लिए कहा था। एएसजे राकेश सिंह की अदालत ने पिछले दिनों 14 आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी। केवल दो आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। जबकि पहले से पूर्व विधायक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा है। 2 सितंबर को मामले में शिकायतकर्ता पूर्व सरपंच सीताराम राठी कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। उन्होंने बताया कि वे दादरी अदालत में तारीख पर गए थे। इसके बाद 7 सितंबर को उन्होंने अपनी गवाही दी, जिसके बाद से आरोपी पक्ष की तरफ से उनकी गवाही पर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 10 सितंबर को भी जारी रही।
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इनके खिलाफ चल रहा केस
पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान, सतीश, धनपत, दिनेश, रोहताश, रवींद्र, धर्मसिंह, राजा उर्फ राजेश, फूल कुमार, दिनेश उर्फ काला, पवन, राजेंद्र उर्फ लीला, राजबीर, कुलदीप, अजय, परमजीत, सोमबीर, रणबीर, सुलार व मुकेश के खिलाफ अदालत में केस चल रहा है।
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मामले में गवाह व शिकायतकर्ता सीताराम राठी की गवाही पूरी हो चुकी है। अब उनकी गवाही व बयानों पर आरोपी पक्ष की तरफ से अदालत में सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया शुक्रवार को चार घंटे के करीब जारी रही। केस में अगली तारीख 15 सितंबर तय की गई है।
- वीरेंद्र देशवाल, वकील, बचाव पक्ष