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Rohtak News: चाचा 7 साल के भतीजे से कुकर्म का दोषी करार, 20 साल की कैद

Thu, 05 Dec 2024 11:17 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Dec 2024 11:17 PM IST
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Uncle found guilty of raping 7-year-old nephew, sentenced to 20 years in prison
रोहतक। सात साल के भतीजे से कुकर्म के आरोपी चाचा को अदालत ने वीरवार को दोषी करार दिया। पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक एक साल पहले पुरानी सब्जी मंडी थाने में एक महिला ने शिकायत दी कि उसका 24 वर्षीय देवर परिवार के साथ ही रहता है। एक दिन मौका पाकर उसने सात साल के भतीजे के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल ही थी। एएसजे राज गुप्ता की अदालत ने वीरवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।
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डीएनए रिपोर्ट साबित हुई अहम
पुलिस ने मामले में बच्चे की अंडरवियर को जांच के लिए मधुबन लैब भेजा था। जांच में आरोपी के शुक्राणु के अंश बच्चे की अंडरवियर पर मिले। यह सबूत अदालत में अहम साबित हुआ। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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