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Rohtak News: मारपीट और छीना झपटी के दो दोषियों को 3-3 साल की सजा

Sat, 09 May 2026 02:58 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2026 02:58 AM IST
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Two people convicted of assault and snatching were sentenced to 3 years each.
जींद। सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने मारपीट और छीना झपटी के दो दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2024 से अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने दोनों दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
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आशरी गेट स्थित बजरंग मोहल्ला निवासी शिवकुमार ने 8 जून 2024 को शहर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि वह दीपू हलवाई की गली में स्थित गौरव की दुकान पर काम करता है। 6 जून की रात उनके पास गोल्ड फैक्ट्री के एक कर्मचारी का फोन आया, जिसने बताया कि कुछ लोग फैक्ट्री मालिक गौरव को मारने के इरादे से आए हैं। सूचना मिलने पर वह किला स्थित दुकान पर पहुंचे।
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वहां कानूनगो मोहल्ला निवासी केशव सैनी ने मेज पर रखी एल्युमिनियम की ट्रे उठाकर उनकी आंख पर हमला कर दिया। इसी दौरान उसके साथी बैंड मार्केट निवासी लक्ष्य ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। दोनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते भाग गए।
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शहर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में सबूत पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
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