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Rohtak: जाट आरक्षण आंदोलन के दो आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी, अदालत से मिली राहत

Sun, 22 Oct 2023 12:55 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 22 Oct 2023 12:55 AM IST
सार

हिसार जिले के गांव मदनहेड़ी निवासी परवीन व सागर को अदालत से राहत मिली है। सात साल तक जिला अदालत में केस चला, पुलिस आरोप साबित नहीं कर सकी।

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Two accused of Jat reservation movement acquitted due to lack of evidence
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान महम थाने से लूटे गए हथियार बरामद होने के मामले में पुलिस की जांच एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अदालत ने सात साल चली सुनवाई के बाद शनिवार को आरोपी हिसार जिले के गांव मदनहेड़ी निवासी प्रवीण व उसके साथी सागर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक छह मई 2016 को पुलिस ने गश्त के दौरान हिसार जिले के गांव मदनहेड़ी निवासी प्रवीण को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसकी जेब से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह कट्टा गांव के युवक सागर से लिया है।
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पुलिस ने सागर को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया कि यह कट्टा 2016 में महम थाने से लूटा गया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। बचाव पक्ष के वकील सुशील पांचाल ने बताया कि प्रवीन व सागर को साक्ष्यों के अभाव में जेएमआईसी संदीप की अदालत ने बरी कर दिया।

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