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व्यापारी बोले-बाजार बंद करने पड़े तो 48 घंटे पहले बताएं अधिकारी

Thu, 19 Mar 2020 01:45 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2020 01:45 AM IST
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Traders said - tell the officer 48 hours before you have to close the market
कोरोना को लेकर डीसी ने स्टेड़ियम में प्रैक्टिस न करने को आदेश दिया राजीव गांधी खेल मैदान में बुध?
कोरोना वायरस को लेकर शहर के व्यापारी अलर्ट हैं। बुधवार को रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन की निजी होटल में मीटिंग हुई, जिसमें प्रशासन से मांग की गई कि अगर बाजार बंद करने पड़ें तो इसके लिए व्यापारियों को कम से कम 48 या 72 घंटे पहले सूचना दें। क्योंकि बाजार में फल फ्रूट, सब्जी, बेकरी, हलवाई और भोजनालय भी हैं, जिनको अपना तैयार सामान बेचने के लिए कम से कम दो या तीन दिन का समय चाहिए।
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सोनीपत रोड स्थित होटल में प्रधान हेमंत बख्शी ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए शहर के हर मुख्य बाजार में दुकानों के प्रवेश द्वारा पर लगाने के लिए, भारतीय संस्कृति अपनाए, कृपया हाथ न मिलाएं, हाथ जोड़ कर काम चलाएं, कोरोना को दूर भगाएं, के स्लोगन के पर्चे और स्टीकर बांटे जाएंगे। इसके अलावा हर दुकानदार से दुकान पर हाथ साफ करने के लिए सेनिटाइजर रखा जाए। अनिवार्य वस्तुओं की तरह दुकानों पर सेनिटाइजर व साबुन रखा जाए। बख्शी ने कहा कि इस महामारी के प्रकोप की वजह से बाहर देशों और महानगरों की तर्ज पर शहर के बाजार भी बंद हो सकते हैं। क्योंकि प्रशासन स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघरों, कोचिंग सेंटर व मंदिर जैसी सार्वजनिक स्थानों को बंद कर चुका है। अगर भविष्य में स्थानीय प्रशासन या प्रदेश सरकार द्वारा बाजारों को बंद रखने की बात आती है तो इसके लिए सरकार 48 या 72 घंटे का समय दे। इस अवसर पर व्यापारी नेता बलदेव मिगलानी, बिट्टू सचदेवा, सोनू छाबड़ा, राजकुमार मग्गू, छोटू खुराना, सुरेंद्र कतावड़ा, रमनपुर गुलाटी, अमर अरोड़ा, विकास गोयल, बलजीत राणा, महेंद्र बत्रा, डॉ धर्मपाल मुदगिल, विनोद सिक्का, विजय मल्होत्रा, श्रीराम खरबंदा, गुलशन बत्तरा, ललित सुनेजा, चरणजीत ढींगरा, चरणजीत बब्बर, सुरेंद्र डाबरा, तिलकराज बेरी, संजय सिंगला, जगदीश गांधी, दिनेश नरूला, अनिल सहगल, राज कुमार पाहवा, विपिन जैन व साजन मग्गू मौजूद रहे।
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पीजीआई, अस्पतालों, सरकारी भवनों व मॉल में लगेंगे थर्मल स्कैनर
रोहतक। जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से बचने के लिए पीजीआई, सिविल अस्पतालों, निजी अस्पतालों, सभी सरकारी भवनों व शॉपिंग मॉल में थर्मल स्कैनर लगाने की तैयारी की है। उपायुक्त आरएस वर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। डीसी की ओर से जारी पत्र में सिविल सर्जन को यह हिदायत दी गई है, सभी जगह थर्मल स्कैनर लगें, यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी। सभी कार्यालय और विभागों के अध्यक्षों को फिर निर्देश दिया गया है कि अपने कार्यालयों में सफाई और सेनिटाइजर का छिड़काव सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को सेनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने के निर्देश दें। किसी कर्मचारी या आगंतुक को खांसी, जुकाम है तो उससे एक मीटर की दूरी बनाएं। निगम कमिश्नर, कलानौर, महम, सांपला के नगर पालिका सचिव और खंड विकास व पंचायत अधिकारी अपने कार्य क्षेत्रों में नियमित निगरानी करेंगे। सभी निर्देश जिले में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों व बैंकों पर भी लागू होंगे।
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कोरोना वायरस : कोर्ट परिसर के बाहर नो एंट्री का लगा बैनर
आपात केस की भी देनी होगी बार को सूचना, नहीं तो लगेगा 11 हजार रुपये जुर्माना
रोहतक। जिला अदालत में 31 मार्च तक आम आदमी की एंट्री बंद कर दी गई है। अगर किसी व्यक्ति के केस की सुनवाई है तो वह अपने वकील से मोबाइल पर संपर्क करके स्टेट्स की जानकारी ले सकता है। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बार प्रधान लोकेंद्र फौगाट ने यह जानकारी दी। जोजो ने बताया कि अगर किसी केस में आप पब्लिक या वकील की पेशी अनिवार्य है तो अदालत के अंदर जाने से पहले वकील बार एसोसिएशन को सूचना देगा। सूचना न देने वाले वकील पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि हर रोज अदालत का पूरा स्टाफ नहीं, बल्कि आधा आएगा। अगले दिन वे कर्मचारी ड्यूटी पर आएंगे, जो पहले दिन नहीं आए। इस तरह कोर्र्ट के अंदर भीड़ नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा तत्काल प्रभाव से बार हाल बंद कर दिया गया है। उधर, बार के वरिष्ठ वकील दीपक भारद्वाज ने अपने वकील साथियों व आम लोगों को जागरूक करने के लिए कोर्ट परिसर गेट पर बैनर लगाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया।

खेल मंत्री के आदेशों पर उपायुक्त ने जिले में सभी खेल गतिविधियां रोकने के दिए आदेश
स्टेडियम में धारा 144 लागू, फिर भी बिना कोच के अभ्यास कर रहे खिलाड़ी
रोहतक। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बुधवार को हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के आदेशों पर जिला उपायुक्त ने खेल विभाग की सभी गतिविधियां रोकने के आदेश दिए हैं। खेल स्टेडियम में धारा 144 लगाई हुई है। सभी प्रशिक्षकों को भी निर्देश दिये गए हैं कि कोई भी किसी प्रकार का अभ्यास न कराए। इस आदेश के बाद छोटू राम स्टेडियम, राजीव गांधी खेल स्टेडियम, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस, सभी खेल नर्सरियों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। आदेश जारी होने के बाद मंगलवार को खिलाड़ी बिना प्रशिक्षकों के अभ्यास करते नजर आए। विभाग द्वारा स्टेडियम हॉल पर ताला जड़ दिया गया है। छोटू राम स्टेडियम में रोजाना 500 से 700 के करीब खिलाड़ी प्रेक्टिस करते हैं। इतनी ही संख्या में खिलाड़ी राजीव गांधी खेल परिसर में करते हैं। जिले में आठ खेल नर्सरियां है वो भी 31 तक बंद रहेंगी।

कोरोना से जागरुकता के लिए जिला न्यायालय के गेट पर वकीलों ने सेनीटाइजर से हाथ धुलवाया गया। अमर उजा

कोरोना से जागरुकता के लिए जिला न्यायालय के गेट पर वकीलों ने सेनीटाइजर से हाथ धुलवाया गया। अमर उजा

शिलाबाईपास स्थित एक होटल में कोरोना को लेकर रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन रोहतक के सदस्य बैठक के बाद ज?

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