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नशीला पदार्थ लाने के मामले में तीन को 10-10 साल की कैद

Fri, 03 Sep 2021 12:47 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 03 Sep 2021 12:47 AM IST
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Three imprisoned for 10 years for bringing narcotics
रोहतक। जिला अदालत ने तीन लोगों को यूपी से नशीला पदार्थ लाने के मामले में दोषी पाया है। मामले में एएसजे मैनपाल रमावत की अदालत ने वीरवार को सभी को 10-10 साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अधिवक्ता रिंकू भटनागर ने बताया कि रोहतक पुलिस को 27 जुलाई 2019 को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि तीन युवक कार में नशीला पदार्थ लेकर दिल्ली से रोहतक की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने आईएमटी थाना क्षेत्र में नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। सिल्वर रंग की गाड़ी को शक के आधार पर रुकवाया। पूछताछ में कार सवार तीनों युवकों की पहचान यूपी मैनपुरी जिले के गांव पहाड़पुर निवासी दानवीर व अशोक और एटा जिले के गांव लड़सिया निवासी भीम सिंह के तौर पर हुई। जांच में कार की डिक्की से 33 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद से सभी के खिलाफ जिला अदालत में मामला चल रहा था। अदालत ने सुनवाई करते हुए बुधवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी दिल्ली के नजफगढ़ निवासी धर्मेंद्र को बरी कर दिया था।
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कार मालिक को भेजा नोटिस
उधर, अदालत ने नशीला पदार्थ के लिए कार उपयोग करने पर उसके मालिक को नोटिस जारी किया है। साथ ही मालिक को 27 अक्तूबर तक अदालत में हाजिर होकर नशा तस्करी में उसकी गाड़ी कैसे उपयोग की जा रही थी, इसकी स्पष्ट जानकारी देने को कहा है। अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कार जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।
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