फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   The man found guilty of raping an 11th class student was jailed for 10 years and his friend for three years.

Rohtak News: 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल तो दोस्त को तीन साल कैद

Sat, 28 Oct 2023 03:07 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 28 Oct 2023 03:07 AM IST
विज्ञापन
The man found guilty of raping an 11th class student was jailed for 10 years and his friend for three years.
रोहतक। ढाई साल पहले 11वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी युवक को अदालत ने 10 साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दोषी के साथी को नाबालिग का अपहरण करने में शामिल होने पर तीन साल कैद की सजा दी गई है। दोनों दोषी पीड़िता के गांव के ही रहने वाले हैं। जिले के एक गांव के व्यक्ति ने मार्च 2021 में नजदीक पुलिस थाने में शिकायत दी कि उसकी 17 साल की बेटी रोहतक की एक अकादमी में पढ़ती थी। सुबह आठ बजे घर से चली गई। समय पर वापस नहीं आई तो चिंता हुई। अकादमी में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि वहां बेटी पहुंची नहीं। छानबीन करने पर नाबालिग के पिता ने गांव के एक युवक पर शक जाहिर किया, जिससे कहासुनी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को तलाश किया। साथ ही नाबालिग को बरामद किया। पीड़िता के अदालत में जज के सामने बयान दर्ज कराए गए। साथ ही केस में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने में उसका दोस्त भी शामिल था, जो गांव का ही रहने वाला है। तभी से जिला अदालत में दोनों आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। शुक्रवार को एडीजे नरेश कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने पर तीन साल की कैद और नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मुख्य आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed