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Rohtak News: पॉलिसी पूरी होने पर नहीं दी थी राशि, बीमा कंपनी को 16 माह के ब्याज सहित चुकाने के आदेश
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रोहतक। बीमा पॉलिसी पूरी होने पर भी 16 माह तक बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। अब कंपनी को बीमा राशि एक लाख 64 हजार 617 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने होंगे। साथ ही 10 हजार रुपये हर्जाना व 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर उपभोक्ता को देने होंगे। महाबीर कॉलाेनी निवासी ज्योति ने जून 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की कि उसने जनवरी 2010 में पॉलिसी करवाई थी, जो 18 जनवरी 2022 को पूरी होनी थी। सभी किस्त जमा होने के साथ पॉलिसी पूरी हो गई। इसके बावजूद उसे राशि का भुगतान नहीं किया। बाद में बताया गया कि उक्त राशि का भुगतान किसी अन्य को हो गया है। 16 माह बाद उसके खाते में राशि का भुगतान किया गया। याचिकाकर्ता ने आयोग को बताया कि उसे 16 माह का ब्याज व 50 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर दिलवाए जाएं। आयोग ने बीमा कंपनी से जवाब मांगा। साथ ही जांच में पाया कि बीमा कंपनी की गलती से पॉलिसी की राशि के भुगतान में 16 माह की देरी हुई है। ऐसे में कंपनी उपभोक्ता को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार कानूनी खर्च दे।
अतिरिक्त राशि देकर बढ़ाई वारंटी, फ्रिज कूलिंग नहीं दे रहा तो कंपनी की जिम्मेदारी
वहीं, माॅडल टाउन निवासी गौरव भ्याना ने अगस्त 2019 में नामी कंपनी का फ्रिज खरीदा था। कंपनी ने तीन साल की वारंटी दी। साथ में 3988 रुपये अतिरिक्त जमा कराने पर कंप्रेशर की 10 साल की वारंटी दी। इसी बीच सितंबर 2022 में फ्रिज ने कूलिंग कम कर दी। उपभोक्ता ने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। ऐसे में जून 2023 में पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। आयोग ने अब फैसला सुनाते हुए कंपनी को 5 हजार रुपये मुआवजा पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
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अतिरिक्त राशि देकर बढ़ाई वारंटी, फ्रिज कूलिंग नहीं दे रहा तो कंपनी की जिम्मेदारी
वहीं, माॅडल टाउन निवासी गौरव भ्याना ने अगस्त 2019 में नामी कंपनी का फ्रिज खरीदा था। कंपनी ने तीन साल की वारंटी दी। साथ में 3988 रुपये अतिरिक्त जमा कराने पर कंप्रेशर की 10 साल की वारंटी दी। इसी बीच सितंबर 2022 में फ्रिज ने कूलिंग कम कर दी। उपभोक्ता ने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। ऐसे में जून 2023 में पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। आयोग ने अब फैसला सुनाते हुए कंपनी को 5 हजार रुपये मुआवजा पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
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