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श्याम कॉलोनी गोलीकांड : दोषी पवन उर्फ पौना को 10 साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 31 Aug 2024 01:43 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 31 Aug 2024 01:43 AM IST
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Shyam Colony shootout: Convict Pawan alias Pauna sentenced to 10 years imprisonment, fine of Rs 50,000
रोहतक। प्रॉपर्टी डीलर राजू दांगी के चाचा को गोली मारने के दोषी शास्त्री नगर निवासी पवन उर्फ पौना को एएसजे रजनी यादव की अदालत ने शुक्रवार को 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा से पहले दोषी ने अदालत में याचिका दायर की कि उसके बूढ़े माता-पिता हैं, बच्चाें को भी संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सजा सुनाते समय नरमी बरती जाए। वह 8 साल तीन माह से जेल में ही बंद है। सजा के बाद आरोपी को सुनारिया जेल भेज दिया गया।
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पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक श्याम कॉलोनी निवासी राजेश उर्फ राजू दांगी ने 2016 में सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह मदीना गांव के युवक रवींद्र के साथ अपने कार्यालय के बाहर खड़ा था। तभी बाइक पर तीन युवक आए, इनमें श्याम कॉलोनी निवासी पवन उर्फ पौना भी था। थोड़ी दूरी पर गली के सामने उसके चाचा कुलदीप की कनपटी पर पवन उर्फ पौना ने गोली मार दी। आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद अपने चाचा को पीजीआई में दाखिल कराया, जहां उनकी जान बचा ली गई।
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पांच आरोपियों को अदालत ने कर दिया था बरी
दांगी ने आरोप लगाया कि श्याम कॉलोनी निवासी अक्षय और शास्त्री नगर निवासी सोमबीर उर्फ कैरा भी वारदात की साजिश में शामिल हैं, क्योंकि अक्षय ने उसके ऊपर 2014 में गोली चलाई थी। पुलिस ने आरोपी पवन उर्फ पौना, अक्षय, कृष्ण उर्फ बिल्लू, सोमबीर उर्फ कैरा, छत्रपाल व महेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। वीरवार को अदालत ने पवन उर्फ पौना को आईपीसी की धारा 307 व 506 के तहत दोषी करार दिया था, जबकि अक्षय, कृष्ण उर्फ बिल्लू, सोमबीर उर्फ कैरा, छत्रपाल व महेंद्र सिंह को बरी कर दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने पवन उर्फ पौना को जानलेवा हमला करने के आरोप में 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना व जान से मारने की धमकी देने पर 7 साल की कैद की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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