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Rohtak News: नेशनल ओपन स्कूल की परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू
Wed, 17 Apr 2024 10:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Wed, 17 Apr 2024 10:57 PM IST
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झज्जर। जिलाधीश एवं डीसी शक्ति सिंह ने नेशनल ओपन स्कूल की माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक व वोकेशनल कोर्सों की परीक्षाओं मद्देनजर आगामी 22 मई तक निषेधाज्ञा लागू की है।
माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक व वोकेशनल कोर्सों की परीक्षा आगामी 22 मई तक दोपहर 2.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच अधिक नागरिक एकत्रित होने और किसी प्रकार का हथियार या हथियार की तरह उपयोग होने वाली वस्तु लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ड्यूटी पर तैनात जनसेवक व पुलिसकर्मी इन आदेशों से मुक्त रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक व वोकेशनल कोर्सों की परीक्षा आगामी 22 मई तक दोपहर 2.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच अधिक नागरिक एकत्रित होने और किसी प्रकार का हथियार या हथियार की तरह उपयोग होने वाली वस्तु लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ड्यूटी पर तैनात जनसेवक व पुलिसकर्मी इन आदेशों से मुक्त रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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