फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Section 144 imposed regarding National Open School examination

Rohtak News: नेशनल ओपन स्कूल की परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू

Wed, 17 Apr 2024 10:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 17 Apr 2024 10:57 PM IST
विज्ञापन
Section 144 imposed regarding National Open School examination
झज्जर। जिलाधीश एवं डीसी शक्ति सिंह ने नेशनल ओपन स्कूल की माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक व वोकेशनल कोर्सों की परीक्षाओं मद्देनजर आगामी 22 मई तक निषेधाज्ञा लागू की है।
विज्ञापन

माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक व वोकेशनल कोर्सों की परीक्षा आगामी 22 मई तक दोपहर 2.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच अधिक नागरिक एकत्रित होने और किसी प्रकार का हथियार या हथियार की तरह उपयोग होने वाली वस्तु लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ड्यूटी पर तैनात जनसेवक व पुलिसकर्मी इन आदेशों से मुक्त रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed