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लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी
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हरियाणा सरकार के फैसले के बाद जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने जिले में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। बिना किसी कार्य के सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की मनाही होगी।
जिलाधीश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कानून-व्यवस्था, आपात स्थिति, नगर पालिका, पुलिस, सैन्य, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, कोविड व मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को इन पाबंदियों से मुक्त रखा गया है। लेकिन उन्हें अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड और परीक्षा ड्यूटी वाला स्टाफ पहचान पत्र दिखाकर जा सकेगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर कोई अंकुश नहीं होगा। अंतरराज्यीय आवश्यक वस्तुओं व गैर आवश्यक वस्तुओं का सत्यापन के साथ आवागमन हो सकेगा। अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र, चिकित्सा उपकरणों की दुकानें, लैब, फार्मा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि सेवाएं चालू रहेंगी। चिकित्सा और पैरा मेडिकल कर्मियों व अन्य अस्पताल सेवाओं के लिए परिवहन की इजाजत होगी।
ये सेवाएं चलेंगी
जिलाधीश कैप्टन मनोज ने बताया कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान जैसे दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण व केबल सेवाएं, आईटी सेवाएं, ई कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मा, चिकित्सा उपकरण आदि आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा, भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, वितरण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, किसानों व श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन, एटीएम चालू रहेंगे।
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ढाबों से हो सकेगी होम डिलिवरी
जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि होटल ढाबे, मॉल में भोजन से संबंधित दुकानों पर बैठ कर खाने पर पाबंदी रहेगी पर होम डिलिवरी को मुक्त किया गया है। कृषि, बागवानी में प्रयोग होने वाले उपकरणों के आवागमन पर छूट रहेगी। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस अड्डा, बस स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों को छूट मिलेगी। विवाह समारोह, जिनकी पहले अनुमति दी जा चुकी है, इनडोर स्थानों पर 30 लोगों के साथ संपन्न होंगे। खुले स्थानों में 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी। लेकिन सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी हिदायतों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के पास बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। सभी आवश्यक वस्तुओं के आवागमन की अनुमति होगी। आदेश का पालन सुनिश्चित करने को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
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जिलाधीश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कानून-व्यवस्था, आपात स्थिति, नगर पालिका, पुलिस, सैन्य, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, कोविड व मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को इन पाबंदियों से मुक्त रखा गया है। लेकिन उन्हें अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड और परीक्षा ड्यूटी वाला स्टाफ पहचान पत्र दिखाकर जा सकेगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर कोई अंकुश नहीं होगा। अंतरराज्यीय आवश्यक वस्तुओं व गैर आवश्यक वस्तुओं का सत्यापन के साथ आवागमन हो सकेगा। अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र, चिकित्सा उपकरणों की दुकानें, लैब, फार्मा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि सेवाएं चालू रहेंगी। चिकित्सा और पैरा मेडिकल कर्मियों व अन्य अस्पताल सेवाओं के लिए परिवहन की इजाजत होगी।
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ये सेवाएं चलेंगी
जिलाधीश कैप्टन मनोज ने बताया कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान जैसे दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण व केबल सेवाएं, आईटी सेवाएं, ई कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मा, चिकित्सा उपकरण आदि आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा, भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, वितरण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, किसानों व श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन, एटीएम चालू रहेंगे।
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ढाबों से हो सकेगी होम डिलिवरी
जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि होटल ढाबे, मॉल में भोजन से संबंधित दुकानों पर बैठ कर खाने पर पाबंदी रहेगी पर होम डिलिवरी को मुक्त किया गया है। कृषि, बागवानी में प्रयोग होने वाले उपकरणों के आवागमन पर छूट रहेगी। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस अड्डा, बस स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों को छूट मिलेगी। विवाह समारोह, जिनकी पहले अनुमति दी जा चुकी है, इनडोर स्थानों पर 30 लोगों के साथ संपन्न होंगे। खुले स्थानों में 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी। लेकिन सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी हिदायतों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के पास बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। सभी आवश्यक वस्तुओं के आवागमन की अनुमति होगी। आदेश का पालन सुनिश्चित करने को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।