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Rohtak News: संपत्तिकर बकायादारों को 31 अगस्त तक 75 प्रतिशत ब्याज माफी का मौका
Thu, 09 Jul 2026 03:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 09 Jul 2026 03:00 AM IST
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रोहतक। सरकार ने संपत्तिकर बकायादारों को 31 अगस्त तक 75 प्रतिशत ब्याज माफी का सुनहरा अवसर देकर बड़ी राहत देने का काम किया है। नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र दुहन ने बताया कि सरकार ने संपत्तिकर बकायादारों को 75 प्रतिशत ब्याज माफी योजना लागू की है। जो वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्तिकर बकाया मामलों पर लागू होगी।
यह विशेष छूट 31 अगस्त तक प्रदान की जा रही है। यह छूट उन संपत्तिधारकों को दी जाएगी जो संपत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते हैं और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल संपत्तिकर के बकाया का भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्तिकर पर भी 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट दी है। संवाद
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यह विशेष छूट 31 अगस्त तक प्रदान की जा रही है। यह छूट उन संपत्तिधारकों को दी जाएगी जो संपत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते हैं और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल संपत्तिकर के बकाया का भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्तिकर पर भी 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट दी है। संवाद
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