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बीमा कंपनी को 13.29 लाख रुपये ब्याज सहित दे : आयोग

Tue, 03 Feb 2026 02:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 03 Feb 2026 02:16 AM IST
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Pay Rs 13.29 lakh to the insurance company along with interest: Commission
रोहतक। बीमा कंपनी कार मालिक को 13.29 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए क्योंकि कंपनी कार मालिक की लापरवाही साबित करने में नाकाम रही।
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सेवा में कमी के चलते पांच हजार रुपये हर्जाने व पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर भी देने होंगे। जिला उपभोक्ता आयोग ने यह निर्णय सुनाया है।
आयोग के मुताबिक अमृत कॉलोनी निवासी वीरेंद्र डागर ने 2019 में अर्जी दायर की थी कि वह अगस्त 2017 में वह खरखौदा से नजफगढ़ जा रहा था।
रास्ते बाईपास पर मटिंडू चौक पर वह कार सड़क किनारे खड़ी करके लघुशंका करने लगा। अज्ञात युवक बंदूक दिखाकर कार छीनकर ले गए। सोनीपत पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पीड़ित ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने यह कहकर क्लेम देने से इंकार कर दिया कि कार मालिक ने गाड़ी के अंदर चॉबी छोड़कर लापरवाही बरती है। यह बीमा नियमों का उल्लंघन है।

आयोग ने सात साल चले केस की सुनवाई के बाद निर्णय दिया है कि बीमा कंपनी लापरवाही साबित करने में नाकाम रही। इसलिए कार मालिक को नौ प्रतिशत ब्याज सहित 13,29,034 रुपये की राशि दे।
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