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दो सहेलियों के आत्महत्या मामले में एक दोषी करारए तीन बरी
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Fri, 10 Jul 2015 02:39 AM IST
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छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या करने वाली दो सहेलियों के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है।
बृहस्पतिवार को कोर्ट ने नामजद तीन नाबालिग लड़कों को बरी कर दिया।
एक दोषी करार आरोपी की सजा का फैसला 13 जुलाई को सुनाया जाएगा। बता दें कि आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक का मामला दूसरी अदालत में विचाराधीन है।
बता दें कि एक साल पहले अनंतपुरम कालोनी की रहने वाली 12वीं की छात्रा मधु और 11वीं की छात्रा निकिता ने बड़ा बाजार स्थित एक कोचिंग सेंटर में जहर पी लिया था और दोनों की मौत हो गई थी।
दोनों ने एक सुसाइड नोट में लिखा था कि वह छेड़छाड़ से तंग होकर आत्महत्या कर रही है। पुलिस ने चार नाबालिग लड़कों समेत कोचिंग सेंटर संचालक समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने जांच के दौरान ही एक लड़के का नाम मुकदमे से निकाल दिया था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश आर्या शर्मा ने तीन नाबालिग लड़कों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एक नाबालिग लड़के को धारा 354बी में दोषी करार दिया है। जिसकी सजा सुनाने का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
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बृहस्पतिवार को कोर्ट ने नामजद तीन नाबालिग लड़कों को बरी कर दिया।
एक दोषी करार आरोपी की सजा का फैसला 13 जुलाई को सुनाया जाएगा। बता दें कि आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक का मामला दूसरी अदालत में विचाराधीन है।
बता दें कि एक साल पहले अनंतपुरम कालोनी की रहने वाली 12वीं की छात्रा मधु और 11वीं की छात्रा निकिता ने बड़ा बाजार स्थित एक कोचिंग सेंटर में जहर पी लिया था और दोनों की मौत हो गई थी।
दोनों ने एक सुसाइड नोट में लिखा था कि वह छेड़छाड़ से तंग होकर आत्महत्या कर रही है। पुलिस ने चार नाबालिग लड़कों समेत कोचिंग सेंटर संचालक समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस ने जांच के दौरान ही एक लड़के का नाम मुकदमे से निकाल दिया था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश आर्या शर्मा ने तीन नाबालिग लड़कों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एक नाबालिग लड़के को धारा 354बी में दोषी करार दिया है। जिसकी सजा सुनाने का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
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