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कोरोना फ्री रिपोर्ट पर ही अब किराये पर मिलेगा मकान
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जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन को भनक लगी है कि दिल्ली, गुरुग्राम व दूसरे राज्यों से लोग आकर रोहतक में किराये के मकान लेकर रहने लगे हैं, इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है। उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं कि किरायेदार को सीएमओ से कोरोना फ्री रिपोर्ट लेना अनिवार्य होगा। साथ ही मकान मालिक को किरायेदार की सूचना पुलिस को देनी जरूरी होगी। इसमें निगम पार्षद व सरपंच प्रशासन का सहयोग करेंगे। जून माह में कोरोना की रफ्तार जिले में कई गुणा बढ़ गई है। जून माह से पहले जिले में आठ से 10 केस ही आए थे, लेकिन 17 दिन में आंकड़ा 350 को पार कर चुका है। आलम यह है कि शहर ही नहीं, अब तो गांवों में भी कोरोना संक्रमण के केस आने लगे हैं। ज्यादातर का लिंक दिल्ली व गुरुग्राम से जुड़ रहा है। ऐसे में निगम प्रशासन ने कदम उठाया है कि किसी तरह दिल्ली का लिंक तोड़ा जाए, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इसके चलते ही डीसी ने दो दिन पहले धारा 144 के तहत मिले अधिकारियों के तहत आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त से मिले मेयर, बोले 70 लोगों ने की शिकायत
पिछले सप्ताह मेयर ने जिला प्रशासन को बताया था कि उनके पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। बाहर से किरायेदार आ गए हैं। इससे आसपास के लोगों में डर है कहीं कोरोना न फैल जाए। ऐसे में बाहर से आए लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। इसके बाद निगम प्रशासन ने हेल्प लाइन नंबर 18001805007 व कंट्रोल रूम का नंबर 01262250070 जारी किया। अब तक नंबरों के माध्यम से मेयर को 70 शिकायत आ चुकी हैं। डीसी ने पुलिस व सीएमओ को ऐसे किरायेदारों की जांच के लिए कहा है।
ये किया जरूरी
: मकान मालिक के लिए किरायेदार की सूचना देनी अनिवार्य।
: किरायेदार की पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी।
: किरायेदार का कोरोना फ्री होना जरूरी, सीएमओ से लेेेना होगा प्रमाण पत्र।
: आरोग्य सेतू एप डाउनलोड होना अनिवार्य।
: पुलिस, हेल्थ के साथ-साथ एसडीएम को सूचना देना अनिवार्य।
डीसी के माध्यम से एसपी व सीएमओ को पूरी सूची दी गई है कि कहां-कहां किरायेदार आए हैं। सभी की पुलिस जांच व कोरोना टेस्ट करवाया जाना है। दो दिन में वे प्रशासन से इस बारे में बात करेंगे कि कितने लोगों की जांच पड़ताल हुई है। कोरोना जैसे महामारी से शहर को बचाने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। शहरवासी संबंधित नंबरों पर कॉल करके तत्काल बताएं कि बाहर से कहां किरायेदार आए हैं। प्रशासन सूचना देने वालों की पहचान उजागर नहीं करेगा। उनका मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि कोरोना से बचाना है।
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मनमोहन गोयल, मेयर नगर निगम।
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उपायुक्त से मिले मेयर, बोले 70 लोगों ने की शिकायत
पिछले सप्ताह मेयर ने जिला प्रशासन को बताया था कि उनके पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। बाहर से किरायेदार आ गए हैं। इससे आसपास के लोगों में डर है कहीं कोरोना न फैल जाए। ऐसे में बाहर से आए लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। इसके बाद निगम प्रशासन ने हेल्प लाइन नंबर 18001805007 व कंट्रोल रूम का नंबर 01262250070 जारी किया। अब तक नंबरों के माध्यम से मेयर को 70 शिकायत आ चुकी हैं। डीसी ने पुलिस व सीएमओ को ऐसे किरायेदारों की जांच के लिए कहा है।
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ये किया जरूरी
: मकान मालिक के लिए किरायेदार की सूचना देनी अनिवार्य।
: किरायेदार की पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी।
: किरायेदार का कोरोना फ्री होना जरूरी, सीएमओ से लेेेना होगा प्रमाण पत्र।
: आरोग्य सेतू एप डाउनलोड होना अनिवार्य।
: पुलिस, हेल्थ के साथ-साथ एसडीएम को सूचना देना अनिवार्य।
डीसी के माध्यम से एसपी व सीएमओ को पूरी सूची दी गई है कि कहां-कहां किरायेदार आए हैं। सभी की पुलिस जांच व कोरोना टेस्ट करवाया जाना है। दो दिन में वे प्रशासन से इस बारे में बात करेंगे कि कितने लोगों की जांच पड़ताल हुई है। कोरोना जैसे महामारी से शहर को बचाने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। शहरवासी संबंधित नंबरों पर कॉल करके तत्काल बताएं कि बाहर से कहां किरायेदार आए हैं। प्रशासन सूचना देने वालों की पहचान उजागर नहीं करेगा। उनका मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि कोरोना से बचाना है।
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मनमोहन गोयल, मेयर नगर निगम।