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अवैध कालोनियां काटने वालों के साथ प्लाट खरीदने वालों पर भी होगा मामला दर्ज

Fri, 24 Jan 2020 01:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jan 2020 01:51 AM IST
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now case will be against illegal coloniser and buyers
मयंक तिवारी
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रोहतक। जिला नगर योजनाकार विभाग अवैध कालोनी काटने वालेे भू माफियाओं के अलावा इन जगहों पर प्लाट खरीदने वालों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कालोनी काटने वालों के साथ-साथ अब यहां प्लाट खरीदने वालों पर भी मामला दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगवा दिए गए हैं और तहसीलदार को इन स्थानों की रजिस्ट्री न करने के लिए पत्र लिखा है।
शहर में 47 अवैध कालोनियों को चिह्नित करते हुए जिला नगर योजनाकार विभाग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा है। इसमें से 29 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। विभाग अज्ञान लोगों को भू माफियाओं के चक्कर से बचाने के लिए इन जगहों पर चेतावनी बोर्ड भी लगवा रहा है, ताकि कोई इनके झांसे में न आए। चेतावनी बोर्ड के माध्यम से लोगों को अवैध क्षेत्र में प्लाट न खरीदने की चेतावनी दी जा रही है। विभाग की ओर से पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्लाट खरीदने वालों को भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने अवैध कालोनी में प्लाट खरीदकर मकान बनाया तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराया जाएगा। जिला नगर योजनाकार विभाग के सर्वे के अनुसार शहर और सांपला क्षेत्र में अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर माह में 47 अवैध कालोनियां काटी गई हैं। विभाग की ओर से सभी भूमि मालिकों के खसरा नंबर के आधार पर वहां पर होने वाली रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का कहा गया है।
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ऐसे पता कर सकते हैं जमीन वैध या अवैध
यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर प्लाट या मकान खरीदता है तो उसे सबसे पहले जिला नगर योजनाकार विभाग के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, जहां पर उसे जमीन पर कट रही कालोनी के वैध या अवैध होने की जानकारी दी जाएगी। डीटीपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी खरीदारी से पहले वे रोहतक जिला नगर योजनाकार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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जगह-जगह लगा दिए हैं बोर्ड
अवैध कालोनी को रोकने के लिए जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। अवैध कालोनी काटने वाले भू माफियाओं के साथ वहां प्लाट खरीदने वालों पर भी मामला दर्ज कराया जाएगा। विभाग ने पुलिस को भी एफआईआर दर्ज करने को कहा है और साथ ही तहसीलदार को इन क्षेत्रों में रजिस्ट्री न करने के लिए कहा गया है।
- मनदीप सिहाग, डीटीपी, रोहतक
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