{"_id":"67c75de41f24ca92b60197e7","slug":"national-lok-adalat-will-be-held-on-march-8-rohtak-news-c-17-roh1019-611662-2025-03-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rohtak News: 8 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rohtak News: 8 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
विज्ञापन
रोहतक। अदालत परिसर में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉक्टर तरन्नुम खान ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान, दहेज, चेक बाउंस, सड़क हादसा, सिविल सूट सहित हर तरह के केस रखे जाएंगे। नागरिक विभिन्न अदालतों में लंबित अपने केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर स्थायी समाधान करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों का निपटारा संबंधित पार्टी की सहमति से किया जाता है। इससे बहुमूल्य समय व धन की बचत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला निपटाने से न तो किसी पक्ष की जीत होती है और न ही हार होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए मामलों की किसी भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान, दहेज, चेक बाउंस, सड़क हादसा, सिविल सूट सहित हर तरह के केस रखे जाएंगे। नागरिक विभिन्न अदालतों में लंबित अपने केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर स्थायी समाधान करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों का निपटारा संबंधित पार्टी की सहमति से किया जाता है। इससे बहुमूल्य समय व धन की बचत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला निपटाने से न तो किसी पक्ष की जीत होती है और न ही हार होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए मामलों की किसी भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है।