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नियमों का उल्लंघन करने पर मार्केट की जाएगी बंद

Tue, 01 Jun 2021 01:27 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Jun 2021 01:27 AM IST
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Market will be closed for violating the rules
सभी दुकान, मॉल और होटल संचालकों को मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर उनकी मार्केट बंद कर दी जाएगी। उक्त बातें उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कही।
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उन्होंने कहा कि अगर व्यापारी अपना सामान बाहर या नगर निगम, पीडब्ल्यूडी या किसी और सरकारी विभाग की जमीन पर रखते हैं तो वह मार्केट तीन दिनों के लिए बंद कर दी जाएगी। रात 10 से सुबह पांच बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। सभी दुकानें सम-विषम के आधार पर सुबह 9 से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। जबकि, मॉल्स सुबह 10 से शाम छह बजे तक खुल सकेंगे। मॉल्स में ग्राहकों का प्रवेश नियंत्रित किया जाएगा, 25 वर्ग फुट में सिर्फ एक व्यक्ति की अनुमति होगी। होटल खुलेंगे, वे लोगों को कमरे दे सकेंगे पर बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, बार व कांफ्रेंस की अनुमति नहीं होगी। दुकान संचालकों को मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। दुकान चाहे जितनी बड़ी हो, नियमित रूप से कार्यरत लोगों में से सिर्फ 50 प्रतिशत ही काम करेंगे। दुकान में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। दुकानदार और उपभोक्ता, दोनों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार दिन में दो बार सैनिटाइज करवा कर वीडियो बनाएंगे। बाजारों में थूकने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
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बाजारों में नहीं जाएंगे वाहन
उपायुक्त ने कहा कि बाजारों में स्कूटर, मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। निगम कमिश्नर वाहनों की पार्किंग के लिए हुडा कॉम्प्लेक्स के मैदान, शहीद भगत सिंह मार्केट, धींगड़ा कम्यूनिटी सेंटर, पुराना आईटीआई ग्राउंड, पुराना बस स्टैंड और पुराने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय का मैदान उपलब्ध करवाएंगे। पुलिस अधीक्षक इन जगहों पर पुलिस बल नियुक्त करेंगे। अवैध रूप से खड़े किए गए वाहनों को जब्त करने को टो-अवे व्हीकल का प्रबंध किया जाएगा।
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अधिकारियों की होगी जिम्मेदारी
उपायुक्त ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकारी वास्तविक स्थिति के मद्देनजर उचित व्यवस्था करेंगे। पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, सिविल सर्जन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट-कम-इंसिडेंट कमांडर, नगर निगम के अधिकारी, औषधि नियंत्रक, मापतौल अधिकारी, मार्केट कमेटियों के सचिव, नगर पालिका के सचिव इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाएंगे। कोई भी इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसकी अनुमति रद्द मानी जाएगी। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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