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Rohtak News: जिला कारागार में लगी लोक अदालत, चार बंदी किए बरी
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07सीटीके33..जिला कारागार में आयोजित लोक अदालत मौजूद सीजेए। स्रोत:कारागारa
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रोहतक। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर बुधवार को जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें बंदियों को निशुल्क कानूनी सहायता और विधिक जानकारी दी गई। चार बंदियों को बरी करने का भी आदेश दिया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरजा कुलवंत कलसन के निर्देशन में आयोजित जागरूकता शिविर में सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि कानून में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाए। इसके लिए वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के साथ अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया था। इसके तहत प्रत्येक राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो रहा हो, उसे निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए।
उन्होंने जेल परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में चलाए जा रहे निशुल्क लीगल एड क्लिनिक के बारे में भी जानकारी दी गई। फौजदारी के विभिन्न पांच मुकदमों की सुनवाई करते हुए चार मुकदमों के संबध में यदि बंदी किसी अन्य केस में बंद न हो तो उन्हें मौका पर ही रिहा करने के आदेश दिए गए।
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18 से 45 वर्ष तक के लोग ले सकते हैं प्रशिक्षण
रोहतक। पीएनबी आरसेटी खरावड़ में तीज महोत्सव और संस्थान का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। संस्थान के निदेशक मंजीत सिंह ने बताया कि यहां पर सभी कोर्स बिल्कुल नि:शुल्क कराए जाते हैं। जिले का कोई भी 18 से 45 की उम्र का आवदेक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ संकाय पिंकी देवी ने किया। डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, कॉस्टयूम ज्वैलरी, कंप्यूटर अकाउंटिंग, जनरल ईडीपी, जूट उत्पाद, फास्ट फूड स्टॉल, सॉफ्ट टॉय, मधुमक्खी पालन, फोटो फ्रेमिंग, महिला टेलरिंग सहित इन सभी कोर्स के लिए अभी से पंजीकरण करवा सकते है। इस अवसर पर संस्थान के संकाय अमित दुहन, कार्यालय सहायक कोमल अलवादी व राजदीप सहित सभी बच्चे उपस्थित रहे।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरजा कुलवंत कलसन के निर्देशन में आयोजित जागरूकता शिविर में सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि कानून में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाए। इसके लिए वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के साथ अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया था। इसके तहत प्रत्येक राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो रहा हो, उसे निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए।
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उन्होंने जेल परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में चलाए जा रहे निशुल्क लीगल एड क्लिनिक के बारे में भी जानकारी दी गई। फौजदारी के विभिन्न पांच मुकदमों की सुनवाई करते हुए चार मुकदमों के संबध में यदि बंदी किसी अन्य केस में बंद न हो तो उन्हें मौका पर ही रिहा करने के आदेश दिए गए।
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18 से 45 वर्ष तक के लोग ले सकते हैं प्रशिक्षण
रोहतक। पीएनबी आरसेटी खरावड़ में तीज महोत्सव और संस्थान का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। संस्थान के निदेशक मंजीत सिंह ने बताया कि यहां पर सभी कोर्स बिल्कुल नि:शुल्क कराए जाते हैं। जिले का कोई भी 18 से 45 की उम्र का आवदेक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ संकाय पिंकी देवी ने किया। डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, कॉस्टयूम ज्वैलरी, कंप्यूटर अकाउंटिंग, जनरल ईडीपी, जूट उत्पाद, फास्ट फूड स्टॉल, सॉफ्ट टॉय, मधुमक्खी पालन, फोटो फ्रेमिंग, महिला टेलरिंग सहित इन सभी कोर्स के लिए अभी से पंजीकरण करवा सकते है। इस अवसर पर संस्थान के संकाय अमित दुहन, कार्यालय सहायक कोमल अलवादी व राजदीप सहित सभी बच्चे उपस्थित रहे।