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Rohtak News: ठेकेदार की हत्या के दोषी पार्षद पति सहित दो को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये जुर्माना
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रोहतक। सुनारिया गांव में दो साल पहले हुई मछली पालन करने वाले ठेकेदार की हत्या के आरोपी नगर निगम पार्षद पति रामू व उसके साथी राजीव उर्फ राजू को सेशन जज नीरजा कुलवंत कल्सन की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक सुनारिया गांव निवासी सतबीर सिंह ने 11 जून 2020 को शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी कि उसका बेटा देवेन्द्र उर्फ फुला अपने दोस्त बहुजमालपुर निवासी सोमबीर के साथ मछली पालन का काम करता था। दोनों ने सुनारिया गांव के कुलनवाला तालाब में मछली का बीज डाला हुआ था। देवेंद्र की गांव के युवक कंवर लाल के साथ कहासुनी हो गई। उसका बेटा देवेंद्र नगर निगम की महिला पार्षद के पति रामू के पास आ गया। आरोप है कि रामू ने अपने साथी राजू के साथ मिलकर मारपीट की। करीब 12 बजे देवेन्द्र व सोमबीर बाइक पर शिवाजी कॉलोनी थाने में जाने के लिए निकले थे। जब पार्षद पति रामू के मकान के पास पहुंचे तो एक कार ने रास्ता रोक लिया। कार सवार राजू ने देवेंद्र पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से वह गिर गया। इसके बाद रामू भी आ गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल देवेंद्र को पीजीआई में दाखिल कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने आरोपी राजीव उर्फ राजू व रामू को गिरफ्तार कर लिया। तभी से आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि दोषी राजीव उर्फ राजू को आर्म्ज एक्ट के तहत 5 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक सुनारिया गांव निवासी सतबीर सिंह ने 11 जून 2020 को शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी कि उसका बेटा देवेन्द्र उर्फ फुला अपने दोस्त बहुजमालपुर निवासी सोमबीर के साथ मछली पालन का काम करता था। दोनों ने सुनारिया गांव के कुलनवाला तालाब में मछली का बीज डाला हुआ था। देवेंद्र की गांव के युवक कंवर लाल के साथ कहासुनी हो गई। उसका बेटा देवेंद्र नगर निगम की महिला पार्षद के पति रामू के पास आ गया। आरोप है कि रामू ने अपने साथी राजू के साथ मिलकर मारपीट की। करीब 12 बजे देवेन्द्र व सोमबीर बाइक पर शिवाजी कॉलोनी थाने में जाने के लिए निकले थे। जब पार्षद पति रामू के मकान के पास पहुंचे तो एक कार ने रास्ता रोक लिया। कार सवार राजू ने देवेंद्र पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से वह गिर गया। इसके बाद रामू भी आ गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल देवेंद्र को पीजीआई में दाखिल कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
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पुलिस ने आरोपी राजीव उर्फ राजू व रामू को गिरफ्तार कर लिया। तभी से आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि दोषी राजीव उर्फ राजू को आर्म्ज एक्ट के तहत 5 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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