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Rohtak News: आयकर में छूट पाने का आखिरी मौका
Thu, 28 Mar 2024 01:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 28 Mar 2024 01:38 AM IST
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बहादुरगढ़। वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर दाता छूट पाना चाहते हैं तो वे 31 मार्च से पहले निवेश कर इसे हासिल कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक 31 मार्च या उससे पहले निवेश करने वाले करदाताओं के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में आयकर छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए जो भी निवेश किए हैं उसका ब्योरा अपनी कंपनी या आयकर रिटर्न भरते समय इनकम टैक्स विभाग को देना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।
बहादुरगढ़ के सीए विजेंद्र जिंदल ने बताया कि आयकर में छूट पाने के लिए रिटर्न भरते समय बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, होम लोन और हेलथ इंश्योरेंस में जमा की गई रकम की रसीद की कॉपी जमा करनी होगी। नेशनल पेंशन स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत डेढ़ लाख रुपये निवेश करके इनकम टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 डी के तहत अपने जीवनसाथी और बच्चो व खुद के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 25 हजार रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अग आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो उसमें भी 50 हजार रुपये की अतिरिक्त रकम बचा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने सभी निवेशों की जानकारी और एचआरए की डिटेल अपनी कंपनी को देनी होती है। कंपनी उसका सत्यापन कर आयकर विभाग में जमा करती है। आमतौर पर कंपनियां अपने कर्मचारियों से फरवरी और मार्च में निवेश का ब्यौरा लेती है। जिन संस्थानों ने फरवरी तक निवेश का ब्यौरा लेकर आयकर विभाग को जमा कर दिया है और कर्मचारी ने उसके बाद (31 मार्च से पहले) निवेश किया है तो भी आयकर रिटर्न भरते समय उसका ब्यौरा देकर आयकर में छूट हासिल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाकर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।
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बहादुरगढ़ के सीए विजेंद्र जिंदल ने बताया कि आयकर में छूट पाने के लिए रिटर्न भरते समय बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, होम लोन और हेलथ इंश्योरेंस में जमा की गई रकम की रसीद की कॉपी जमा करनी होगी। नेशनल पेंशन स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत डेढ़ लाख रुपये निवेश करके इनकम टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 डी के तहत अपने जीवनसाथी और बच्चो व खुद के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 25 हजार रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अग आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो उसमें भी 50 हजार रुपये की अतिरिक्त रकम बचा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने सभी निवेशों की जानकारी और एचआरए की डिटेल अपनी कंपनी को देनी होती है। कंपनी उसका सत्यापन कर आयकर विभाग में जमा करती है। आमतौर पर कंपनियां अपने कर्मचारियों से फरवरी और मार्च में निवेश का ब्यौरा लेती है। जिन संस्थानों ने फरवरी तक निवेश का ब्यौरा लेकर आयकर विभाग को जमा कर दिया है और कर्मचारी ने उसके बाद (31 मार्च से पहले) निवेश किया है तो भी आयकर रिटर्न भरते समय उसका ब्यौरा देकर आयकर में छूट हासिल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाकर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।
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