रोहतक। छह साल पहले लाढ़ोत रोड पर दिल्ली के युवक को गोली मारकर कार छीनने के केस में किलोई गांव के युवक साहिल को दोषी करार दिया है। बुधवार को एएसजे रमाकांत की अदालत ने 10 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस के मुताबिक नांगलोई (दिल्ली) के निहाल विहार नांगलोई निवासी 37 वर्षीय लव गुप्ता ने शिकायत दी थी कि रिलायंस कंपनी में नौकरी करता है। जून 2017 में दिल्ली से बहन से मिलने बाबरा मोहल्ला रोहतक कार से आ रहा था। जब पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा तो एक युवक ने कार रुकवा लिया और रोहतक आने के लिए बैठ गया। थोड़ी आगे दो अन्य युवक बैठ गए। बाद में एक अन्य युवक भी सवार हो गया। दिल्ली बाईपास पर सबसे आखिरी में बैठा युवक उतर गया। बाकी तीन में से एक ने कहा कि उसके पैर में चोट है। अगर घर छोड़कर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। उस समय रात के सवा 11 बजे का समय हो गया था। जब वह कार लेकर लाढ़ोत रोड पर पहुंचा तो युवकों ने कार छीन ली और उसके पैर में गोली मारकर कार, 1800 रुपये की नकदी, वोटर कार्ड, पैन कार्ड व डेबिट कार्ड छीनकर ले गए। किसी तरह उसने अपने रिश्तेदारों के पास फोन किया। वे उसे अस्पताल ले गए। पुलिस ने घायल के बयान पर केस दर्ज किया। आरोपी किलोई निवासी साहिल को काबू किया। जबकि दो आरोपी पीओ हैं। बुधवार को अदालत ने साहिल को दोषी मानकर सजा सुनाई।