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Rohtak News: आग्नेयास्त्र व हथियार पुलिस स्टेशन और डीलर के पास जमा करवाने के निर्देश
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सोनीपत। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सभी लाइसेंस धारकों को शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अपने आग्नेयास्त्र व हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन, वैध हथियार व गोला बारूद डीलर के पास जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि जिला में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व भय मुक्त माहौल में कराने सहित कानून व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखना आवश्यक है, ताकि सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के मतदाता बिना भय के मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उक्त निर्देश की पालना नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित एसएचओ व हथियार डीलर जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे। आपातकाल के उपाय के रूप में आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, जैसे आक्रामक हथियार को ले जाना भी प्रतिबंधित है। यह आदेश सिख धर्म के वास्तविक अनुयायियों की ओर से म्यान में कृपाण ले जाने व ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड, बैंक गार्ड, पुलिस व अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गैर लाइसेंस धारी हथियारों का पता लगाने व उन्हें नियमानुसार जब्त करने के भी निर्देश दिए।
जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि जिला में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व भय मुक्त माहौल में कराने सहित कानून व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखना आवश्यक है, ताकि सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के मतदाता बिना भय के मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उक्त निर्देश की पालना नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित एसएचओ व हथियार डीलर जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे। आपातकाल के उपाय के रूप में आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, जैसे आक्रामक हथियार को ले जाना भी प्रतिबंधित है। यह आदेश सिख धर्म के वास्तविक अनुयायियों की ओर से म्यान में कृपाण ले जाने व ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड, बैंक गार्ड, पुलिस व अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गैर लाइसेंस धारी हथियारों का पता लगाने व उन्हें नियमानुसार जब्त करने के भी निर्देश दिए।
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