{"_id":"5e0e57088ebc3e87dc4069d4","slug":"income-tax-department-gave-relief-to-those-who-deposited-in-the-account-of-five-to-ten-lakh-rupees-during-note-closure-rohtak-news-rtk535335966","type":"story","status":"publish","title_hn":"नोट बंदी के दौरान पांच से दस लाख रुपये तक खाते में जमा कराने वालों को आयकर विभाग ने हैसियत के हिसाब से दी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नोट बंदी के दौरान पांच से दस लाख रुपये तक खाते में जमा कराने वालों को आयकर विभाग ने हैसियत के हिसाब से दी राहत
विज्ञापन
तीन साल पहले हुई नोटबंदी की जांच आयकर विभाग ने 31 दिसंबर को पूरी कर ली है। जांच के दौरान पांच लाख से दस लाख रुपये बैंक खाते में जमा कराने वाले 70 लोगों को अपील के दौरान उनकी हैसियत के हिसाब से राहत दी गई है। जबकि हाई वैल्यू वाले 63 खाताधारकों पर 30 प्रतिशत टैक्स व उस पर सवा तीन प्रतिशत ब्याज लगाया गया है। इनके खिलाफ आयकर एक्ट 271 के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। रोहतक रेंज के रोहतक, महम, सांपला के अलावा भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़, जींद, नारनौल, महेंद्रगढ़ के लोगों की अपील का मामला अब प्रमुख आयुक्त आयकर विभाग के पास होगा।
पेट्रोल पंप व दूर संचार कंपनी को मिली राहत
नोटबंदी के दौरान पेट्रोल पंप और दूर संचार कंपनी की ओर से बैंक खाते में अधिक पैसे जमा कराये गए हैं। विभागीय अधिकारी के अनुसार ज्यादातर लोगों ने अपने पक्ष रख दिए हैं। जिस पर विभाग संतुष्ट है। इसके अलावा रोहतक रेंज में ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें किसानों की ओर से दलील दी गई कि उनके पास यह पैसा भैंस खरीदने व फसल की बेच रखी हुई थी। विभाग की ओर से उनको भी राहत दी गई है।
बैंक कर्मचारी भी निशाने पर
बहादुरगढ़ की एक बैंक शाखा में अधिक पैसा जमा कराने वाले भी आयकर विभाग के निशाने पर हैं। जिन बैंक मैनेजर या कैशियर पर संदेह है। विभाग की ओर से एक अलग सूची तैयार की गई है। जिसे मुख्यालय भेजा गया है।
विज्ञापन
इसे भी जानें..
: अपील में सुने गए मामलों पर न पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
: टैक्स व जुर्माने पर सवा तीन प्रतिशत ब्याज लगाया गया है।
: आयकर एक्ट 271 के तहत 100 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत जुर्माना भी लगेगा।
नोट बंदी के दौरान बैंक खातों में जमा हुए धन की सुनवाई हो चुकी है। पांच से दस लाख रुपये के लेन-देन को उनकी दलील व हैसियत के हिसाब से रियायत दी गई है। हाई वैल्यू लेन-देन के मामलों की अपील पर सुनवाई चल रही है। आयकर एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
- के. सहाय, प्रमुख आयुक्त , आयकर विभाग, रोहतक
विज्ञापन
पेट्रोल पंप व दूर संचार कंपनी को मिली राहत
नोटबंदी के दौरान पेट्रोल पंप और दूर संचार कंपनी की ओर से बैंक खाते में अधिक पैसे जमा कराये गए हैं। विभागीय अधिकारी के अनुसार ज्यादातर लोगों ने अपने पक्ष रख दिए हैं। जिस पर विभाग संतुष्ट है। इसके अलावा रोहतक रेंज में ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें किसानों की ओर से दलील दी गई कि उनके पास यह पैसा भैंस खरीदने व फसल की बेच रखी हुई थी। विभाग की ओर से उनको भी राहत दी गई है।
विज्ञापन
बैंक कर्मचारी भी निशाने पर
बहादुरगढ़ की एक बैंक शाखा में अधिक पैसा जमा कराने वाले भी आयकर विभाग के निशाने पर हैं। जिन बैंक मैनेजर या कैशियर पर संदेह है। विभाग की ओर से एक अलग सूची तैयार की गई है। जिसे मुख्यालय भेजा गया है।
विज्ञापन
इसे भी जानें..
: अपील में सुने गए मामलों पर न पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
: टैक्स व जुर्माने पर सवा तीन प्रतिशत ब्याज लगाया गया है।
: आयकर एक्ट 271 के तहत 100 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत जुर्माना भी लगेगा।
नोट बंदी के दौरान बैंक खातों में जमा हुए धन की सुनवाई हो चुकी है। पांच से दस लाख रुपये के लेन-देन को उनकी दलील व हैसियत के हिसाब से रियायत दी गई है। हाई वैल्यू लेन-देन के मामलों की अपील पर सुनवाई चल रही है। आयकर एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
- के. सहाय, प्रमुख आयुक्त , आयकर विभाग, रोहतक