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Rohtak News: नए साल पर बगैर लाइसेंस शराब परोसने पर हवालात में गुजारनी होगी रात
Mon, 30 Dec 2024 01:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Mon, 30 Dec 2024 01:48 AM IST
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रोहतक।
नए साल पर शराब पीना-पिलाना आसान नहीं होगा। आबकारी एवं काराधान विभाग इस बार पैनी नजर बनाए रखेगा। विभाग से मंजूरी लिए बगैर शराब परोसने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर रात जेल में भी गुजारनी पड़ सकती है।
नए साल पर होटलों, रेस्टोरेंटों, बैंक्टवेट हाॅल व अन्य जगहों पर शराब परोसने को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी है। नए साल के जश्न में विभाग से मंजूरी के बगैर शराब परोसने वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। ये टीम नववर्ष समारोह पर पैनी नजर रखेंगे।
नए साल के जश्न में दोस्तों संग जाम छलकाना इस बार महंगा रहेगा। पार्टी में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए 10 हजार रुपये शुल्क जमा कराना होगा। इसके बगैर कहीं भी शराब परोसना गैर कानूनी होगा। इस पर अंकुश लगाने के लिए टीम आयोजन स्थलों का औचक निरीक्षण करेंगी।
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नए साल के लिए कुछ आयोजकों ने एक दिन के लिए बार लाइसेंस लिया है। कार्यालय से जारी लाइसेंस के आधार पर ही होटलों, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल व अन्य जगह शराब परोसी जा सकेगी। आयोजन स्थालों पर विभाग की टीम निगरानी रखेगी। आयोजक स्थल के बाहर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पार्टी करने वाले या आयोजकों को इसका पूरा ध्यान रखना होगा। स्वीकृत आयोजन स्थल के बाहर शराब मिलने पर आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रीना, आबकारी एवं कराधान विभाग।
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नए साल पर शराब पीना-पिलाना आसान नहीं होगा। आबकारी एवं काराधान विभाग इस बार पैनी नजर बनाए रखेगा। विभाग से मंजूरी लिए बगैर शराब परोसने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर रात जेल में भी गुजारनी पड़ सकती है।
नए साल पर होटलों, रेस्टोरेंटों, बैंक्टवेट हाॅल व अन्य जगहों पर शराब परोसने को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी है। नए साल के जश्न में विभाग से मंजूरी के बगैर शराब परोसने वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। ये टीम नववर्ष समारोह पर पैनी नजर रखेंगे।
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नए साल के जश्न में दोस्तों संग जाम छलकाना इस बार महंगा रहेगा। पार्टी में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए 10 हजार रुपये शुल्क जमा कराना होगा। इसके बगैर कहीं भी शराब परोसना गैर कानूनी होगा। इस पर अंकुश लगाने के लिए टीम आयोजन स्थलों का औचक निरीक्षण करेंगी।
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नए साल के लिए कुछ आयोजकों ने एक दिन के लिए बार लाइसेंस लिया है। कार्यालय से जारी लाइसेंस के आधार पर ही होटलों, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल व अन्य जगह शराब परोसी जा सकेगी। आयोजन स्थालों पर विभाग की टीम निगरानी रखेगी। आयोजक स्थल के बाहर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पार्टी करने वाले या आयोजकों को इसका पूरा ध्यान रखना होगा। स्वीकृत आयोजन स्थल के बाहर शराब मिलने पर आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रीना, आबकारी एवं कराधान विभाग।