फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   If you serve liquor without license on New Year, you will have to spend the night in jail

Rohtak News: नए साल पर बगैर लाइसेंस शराब परोसने पर हवालात में गुजारनी होगी रात

Mon, 30 Dec 2024 01:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 30 Dec 2024 01:48 AM IST
विज्ञापन
If you serve liquor without license on New Year, you will have to spend the night in jail
रोहतक।
विज्ञापन

नए साल पर शराब पीना-पिलाना आसान नहीं होगा। आबकारी एवं काराधान विभाग इस बार पैनी नजर बनाए रखेगा। विभाग से मंजूरी लिए बगैर शराब परोसने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर रात जेल में भी गुजारनी पड़ सकती है।
नए साल पर होटलों, रेस्टोरेंटों, बैंक्टवेट हाॅल व अन्य जगहों पर शराब परोसने को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी है। नए साल के जश्न में विभाग से मंजूरी के बगैर शराब परोसने वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। ये टीम नववर्ष समारोह पर पैनी नजर रखेंगे।
विज्ञापन

नए साल के जश्न में दोस्तों संग जाम छलकाना इस बार महंगा रहेगा। पार्टी में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए 10 हजार रुपये शुल्क जमा कराना होगा। इसके बगैर कहीं भी शराब परोसना गैर कानूनी होगा। इस पर अंकुश लगाने के लिए टीम आयोजन स्थलों का औचक निरीक्षण करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
नए साल के लिए कुछ आयोजकों ने एक दिन के लिए बार लाइसेंस लिया है। कार्यालय से जारी लाइसेंस के आधार पर ही होटलों, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल व अन्य जगह शराब परोसी जा सकेगी। आयोजन स्थालों पर विभाग की टीम निगरानी रखेगी। आयोजक स्थल के बाहर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पार्टी करने वाले या आयोजकों को इसका पूरा ध्यान रखना होगा। स्वीकृत आयोजन स्थल के बाहर शराब मिलने पर आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रीना, आबकारी एवं कराधान विभाग।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed