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Rohtak News: नशा तस्करी की आरोपी महिला का 57 लाख का मकान और साढ़े 11 लाख के जेवरात कुर्क

Sun, 19 Nov 2023 11:10 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 19 Nov 2023 11:10 PM IST
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House worth 57 lakhs and jewelery worth 11.5 lakhs of a woman accused of drug smuggling, Kurk
रोहतक। नशा तस्करी के आरोप में तीन बार गिरफ्तार हो चुकी करतारपुरा की महिला बिमला देवी का 57 लाख का मकान व जेवरात पुलिस ने कुर्क करवा दिए हैं। साथ ही एएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर अन्य आरोपियों की संपत्ति की जांच की जा रही है। तीन आरोपियों की संपत्ति पहले कुर्क की जा चुकी है।
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पुलिस अधीक्षक (एसपी) हिमांशु गर्ग ने बताया कि नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 10 सितंबर को पुलिस ने एक साथ करतापुरा, खोखराकोट व गढ़ी मोहल्ला में छापा मारकर 29 लोगों की पहचान की थी। पुलिस द्वारा 33,76,330 रुपये, दो किलो से ज्यादा मादक पदार्थ, सोने-चांदी-हीरों के आभूषण, 23 मोबाइल फोन, 79 एटीएम कार्ड, 2 कार्ड स्वाइप मशीन, 10 वाहन व अन्य सामान बरामद किया था। पुलिस द्वारा केस दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान बिमला निवासी करतारपुरा के मकान से 197 ग्राम गांजा, सोने के दो हार, चांदी की पाजेब, तांगड़ी, हथफुल, कड़ा व कुंडल सहित अन्य जेवरात बरामद किए थे। सोने के जेवरात की कीमत 10 लाख रुपये व चांदी के जेवरात की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये आंकी गई थी। आरोपी महिला देवी को सिटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। बरामद गांजा व सोने-चांदी के आभूषणों को कब्जे में ले लिया था।
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एसपी ने बताया कि बिमला का पहले भी आपराधिक रिकार्ड रहा है। पहले भी दो केस दर्ज हैं, जिसमें जुलाई 2020 में पुलिस ने आरोपी को 3 किलो 200 ग्राम गांजा सहित काबू किया था। केस फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। मई 2018 में आरोपी को 55 ग्राम गांजा पत्ती सहित काबू किया था।
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120 गज का खरीदा प्लाॅट, बनाया मकान
पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला बिमला ने 2018 में करतारपुरा के वार्ड नंबर-दो में 120 गज का प्लाॅट खरीदा था। जबकि 2019 में उक्त प्लाॅट में घर बनाया था। तभी से आरोपी अपने परिवार सहित रह रही थी। बाजार भाव में प्लाॅट व घर की कीमत करीब साढे़ 45 लाख आंकी गई है।

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वित्त विभाग के अधिकारी की निगरानी में हुई कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक वित्त विभाग के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी व प्रशासक द्वारा जांच करने के बाद आरोपी महिला बिमला देवी के मकान व सोने-चांदी के आभूषणों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए है। यह कार्रवाई अधिनियम 1985 की धारा 68 एफ (2) के तहत की गई है।
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इन आरोपियों की संपत्ति हो चुकी है जब्तः-

: रमेश कुमार उर्फ बोरी निवासी गांव भैणी चन्द्रपाल, रोहतक
कुर्क संपत्तिः- पुराना पुश्तैनी मकान, नकद 13 लाख 73 हजार रुपये और एक क्रेटा कार

धर्मबीर निवासी करतारपुरा, रोहतक
कुर्क संपत्तिः - तीन प्लाॅट (100 गज, 66 गज व 63 गज) व नकद करीब 2 लाख रुपये

अनिल उर्फ लीला निवासी रैनकपुरा, रोहतक
कुर्क संपत्तिः - एक प्लाॅट व एक क्रेटा कार
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