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Rohtak News: हिट एंड रन कानून में कड़ी सजा व जुर्माने के खिलाफ चालकों में गुस्सा

Sun, 14 Apr 2024 03:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 14 Apr 2024 03:19 AM IST
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Hit run and law in sequel punishment and outrage against Catholics
13सीटीके13...एक निजी भवन में बैठक करते ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स कमेटी के सदस्य। स्रोत
रोहतक। एक निजी भवन में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की राज्य कमेटी ने हिट एंड रन कानून में कड़ी सजा व जुर्माने के खिलाफ संयुक्त बैठक का आयोजन किया। बैठक में यूनियन ने सरकार की आलोचना की।
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राज्य प्रधान सरबत पूनिया व महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्ष के 146 सांसदों को सस्पेंड कर बिना किसी चर्चा के संसद में भारतीय न्याय संहिता पास कराई थी। इसमें वाहन चालकों के लिए पहले वाले कानून की धारा 304(ए) को दो धाराओं 106(1) और 106(2) में बांटकर सजा और जुर्माना दोनों को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 106 (1) को लागू कर दिया है, जिसमें 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि इससे पहले वाले कानून में यह अधिकतम 2 साल हुआ करती थी।
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आंदोलन के दबाव में धारा 106 (2) पर फिलहाल रोक लगाई है। इस मौके पर जसबीर सिंह, जोगिंद्र सिंह, प्रदीप शर्मा, रफी मोहम्मद, मुनीर, सदीक मोहम्मद, धर्मवीर दलाल, राम मेहर व आजाद सिंह पंचाल ने भी अपने विचार रखे।
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