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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जिला बार एसोसिएशन
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Sat, 05 Sep 2015 02:50 AM IST
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से बार एसोसिएशन के चुनाव रद करने के फैसले के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
जिला बार एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नए कानून को रद करने और हाईकोर्ट के चुनाव निरस्त करने संबंधी फैसले पर स्टे लगाने की याचिका दायर की है।
बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक कुंडू ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिला बार एसोसिशन की ओर से प्रस्तावित कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ये कार्य कार्यकारिणी की सहमति से शुरू किए गए थे। इससे जिला बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 15 दिन पहले प्रदेशभर में 11 मई के बाद हुए सभी बार एसोसिएशन के चुनाव को रद कर दिया था।
साथ ही 11 मई से पहले हुए चुनाव को 4 दिसंबर तक ही मान्य रहने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सभी बार एसोसिएशन को नए कानून के तहत 4 दिसंबर को एक साथ सभी बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के आदेश दिये थे। इसी को चुनौती देने के लिए जिला बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।
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जिला बार एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नए कानून को रद करने और हाईकोर्ट के चुनाव निरस्त करने संबंधी फैसले पर स्टे लगाने की याचिका दायर की है।
बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक कुंडू ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिला बार एसोसिशन की ओर से प्रस्तावित कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ये कार्य कार्यकारिणी की सहमति से शुरू किए गए थे। इससे जिला बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 15 दिन पहले प्रदेशभर में 11 मई के बाद हुए सभी बार एसोसिएशन के चुनाव को रद कर दिया था।
साथ ही 11 मई से पहले हुए चुनाव को 4 दिसंबर तक ही मान्य रहने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सभी बार एसोसिएशन को नए कानून के तहत 4 दिसंबर को एक साथ सभी बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के आदेश दिये थे। इसी को चुनौती देने के लिए जिला बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।
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