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हाईकोर्ट में सुनवाई आज, दोनों पक्षों की टिकी है निगाहें
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प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर व महम के विधायक बलराज कुंडू के बीच चल रहे मानहानि के केस की वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पिछली तारीख 19 फरवरी को साफ किया था कि मामले में आठ अप्रैल तक अपना पक्ष रखा जाए। नहीं तो अदालत मौजूद तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगी। ऐसे में दोनों पक्षों की वीरवार को होने वाली सुनवाई पर निगाह है।
मामले के अनुसार जनवरी 2020 में महम विधायक बलराज कुंडू ने सार्वजनिक तौर पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर जाट आरक्षण के संदर्भ व भ्रष्टाचार के नाम पर आरोप लगाए थे। साथ ही प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। फरवरी 2020 में ग्रोवर ने अदालत में कुंडू के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने कुंडू को नोटिस भेजकर अदालत की कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा था। महम विधायक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ एडीजे कोर्ट में चले गए थे। एडीजे कोर्ट ने निचली अदालत के आदेशों पर रोक लगाते हुए नया आदेेश जारी करने के लिए कहा था। एडीजे कोर्ट के फैसले को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। 19 फरवरी को हाईकोर्ट ने ग्रोवर की याचिका पर महम विधायक पक्ष से जवाब मांगा था। साथ ही कहा था कि 8 अप्रैल तक विधायक अपना पक्ष अदालत में रखें।
जिला अदालत में 23 अप्रैल की तिथि है तय, हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक
हाईकोर्ट ने फैसला आने तक निचली अदालत में केस को लेकर सुनवाई पर रोक लगा रखी है। मामले में निचली अदालत में सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल तय है।
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मामले के अनुसार जनवरी 2020 में महम विधायक बलराज कुंडू ने सार्वजनिक तौर पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर जाट आरक्षण के संदर्भ व भ्रष्टाचार के नाम पर आरोप लगाए थे। साथ ही प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। फरवरी 2020 में ग्रोवर ने अदालत में कुंडू के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने कुंडू को नोटिस भेजकर अदालत की कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा था। महम विधायक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ एडीजे कोर्ट में चले गए थे। एडीजे कोर्ट ने निचली अदालत के आदेशों पर रोक लगाते हुए नया आदेेश जारी करने के लिए कहा था। एडीजे कोर्ट के फैसले को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। 19 फरवरी को हाईकोर्ट ने ग्रोवर की याचिका पर महम विधायक पक्ष से जवाब मांगा था। साथ ही कहा था कि 8 अप्रैल तक विधायक अपना पक्ष अदालत में रखें।
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जिला अदालत में 23 अप्रैल की तिथि है तय, हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक
हाईकोर्ट ने फैसला आने तक निचली अदालत में केस को लेकर सुनवाई पर रोक लगा रखी है। मामले में निचली अदालत में सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल तय है।