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Rohtak News: मानहानि केस में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 29 को होगी
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रोहतक। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू के बीच चल रहे मानहानि केस की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में 29 जनवरी की अगली तिथि तय की गई है।
पूर्व मंत्री के वकील राकेश सपड़ा ने बताया कि फरवरी 2020 में जिला अदालत में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने याचिका दायर की थी। आरोप है कि महम विधायक बलराज कुंडू ने पूर्व मंत्री पर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, उनके मंत्री कार्यकाल में शहरी निकाय व सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद पूर्व मंत्री ने अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। निचली अदालत ने पूर्व मंत्री की याचिका स्वीकार करते हुए महम विधायक को समन जारी किए थे।
सीजेएम कोर्ट के फैसले को महम के पूर्व विधायक ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चुनौती दी थी। एएसजे कोर्ट ने निचली अदालत को कहा था कि मामले में नया आदेश पारित किया जाए। पूर्व मंत्री ने एएसजे कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे। अभी निचली अदालत कोई निर्णय नहीं ले सकी है।
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पूर्व मंत्री के वकील राकेश सपड़ा ने बताया कि फरवरी 2020 में जिला अदालत में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने याचिका दायर की थी। आरोप है कि महम विधायक बलराज कुंडू ने पूर्व मंत्री पर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, उनके मंत्री कार्यकाल में शहरी निकाय व सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद पूर्व मंत्री ने अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। निचली अदालत ने पूर्व मंत्री की याचिका स्वीकार करते हुए महम विधायक को समन जारी किए थे।
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सीजेएम कोर्ट के फैसले को महम के पूर्व विधायक ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चुनौती दी थी। एएसजे कोर्ट ने निचली अदालत को कहा था कि मामले में नया आदेश पारित किया जाए। पूर्व मंत्री ने एएसजे कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे। अभी निचली अदालत कोई निर्णय नहीं ले सकी है।
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