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Rohtak News: पहली बार सितंबर में आया ग्रैप, सिटीजन चार्टर प्लान जारी
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बहादुरगढ़। दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के बदले स्वरूप को कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की ओर से लागू कर दिया गया है। सितंबर के महीने में ग्रैप पहली बार आया है। इससे पहले यह 15 अक्तूबर तक व फिर 1 अक्तूबर को लागू किया जाता रहा है। इस बार हवा के खराब होते ही ग्रैप-1 को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, इस बार ग्रैप में कई बदलाव भी किए गए हैं। आम लोगों को निर्माण कार्य में लगने वाली रोक से भी कुछ राहत दी गई है। सीएक्यूएम ने लोगों से भी अपील की है कि ग्रैेप के विभिन्न चरणों में उनके लिए जारी हुए सिटीजन चार्टर का वह पालन करें। फिलहाल, बहादुरगढ़ वासियों को साफ हवा नसीब हो रही है। वीरवार को एक्यूआई भी गहरे हरे रंग में महज 35 दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ेगा तो उसी के अनुसार ग्रैप लागू होंगे।
निर्माण कार्यों में बदलाव
-बड़े वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम नहीं हो सकेंगे, लेकिन छोटे वेल्डिंग काम जैसे मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और पल्बिंग काम को छूट दी गई है।
-सीए में, प्लास्टर और अन्य कोटिंग का काम या फ्लोर मैटेरियल कटिंग-ग्राइंडिंग नहीं हो सकेगी, लेकिन छोटे इंडोर रिपेयर और मेंटेेनेंस वर्क किए जा सकेंगे।
-धूल पैदा करने वाले सामान जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, मिट्टी, क्रैशर, स्टोन आदि की लोडिंग-अनलोडिंग प्रोजेक्टस साइट के अंदर या बाहर हो सकेगी। पहले यह साइट के बाहर ही हो सकती थी।
नए जोड़े गए नियम
-बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के मीडियम गुड्स व्हीकल (एमजीवी) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान लेकर आ रहे एमजीवी को इसमें छूट दी गई है।
-बीएस-3 और इससे नीचे के मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उनकी दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। जरूरी सामान से जुड़े व्हीकल इसमें शामिल नहीं हैं।
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यह है सिटीजन चार्टर
ग्रैप-1
-गाड़ियों के इंजन की प्रॉपर ट्यूनिंग करवाएं, पीयूसी अपडेट रखें।
-रेड लाइट पर गाड़ियों को बंद कर दें।
-एयर पॉल्यूशन करने वाली एक्टिविटीज को 411 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर एप पर रिपोर्ट करें।
ग्रैप-2
-पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें।
-टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और कम जाम वाले रूट को चुनें।
-धूल वाले निर्माण कार्य अक्तूबर से जनवरी तक करवाने से बचें।
ग्रैप-3
-कम दूरी के लिए साइकिल से या पैदल जाएं।
-क्लीन फ्यूूल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें। अपनी राइड शेयर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
-कोयले या लकड़ी को न जलाएं।
ग्रैप-4
-बच्चे, बुजुर्ग या गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग घरों के अंदर रहें और आउटडोर एक्सरसाइज करने से बचें।
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निर्माण कार्यों में बदलाव
-बड़े वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम नहीं हो सकेंगे, लेकिन छोटे वेल्डिंग काम जैसे मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और पल्बिंग काम को छूट दी गई है।
-सीए में, प्लास्टर और अन्य कोटिंग का काम या फ्लोर मैटेरियल कटिंग-ग्राइंडिंग नहीं हो सकेगी, लेकिन छोटे इंडोर रिपेयर और मेंटेेनेंस वर्क किए जा सकेंगे।
-धूल पैदा करने वाले सामान जैसे सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, मिट्टी, क्रैशर, स्टोन आदि की लोडिंग-अनलोडिंग प्रोजेक्टस साइट के अंदर या बाहर हो सकेगी। पहले यह साइट के बाहर ही हो सकती थी।
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नए जोड़े गए नियम
-बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के मीडियम गुड्स व्हीकल (एमजीवी) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान लेकर आ रहे एमजीवी को इसमें छूट दी गई है।
-बीएस-3 और इससे नीचे के मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उनकी दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। जरूरी सामान से जुड़े व्हीकल इसमें शामिल नहीं हैं।
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यह है सिटीजन चार्टर
ग्रैप-1
-गाड़ियों के इंजन की प्रॉपर ट्यूनिंग करवाएं, पीयूसी अपडेट रखें।
-रेड लाइट पर गाड़ियों को बंद कर दें।
-एयर पॉल्यूशन करने वाली एक्टिविटीज को 411 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर एप पर रिपोर्ट करें।
ग्रैप-2
-पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें।
-टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और कम जाम वाले रूट को चुनें।
-धूल वाले निर्माण कार्य अक्तूबर से जनवरी तक करवाने से बचें।
ग्रैप-3
-कम दूरी के लिए साइकिल से या पैदल जाएं।
-क्लीन फ्यूूल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें। अपनी राइड शेयर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
-कोयले या लकड़ी को न जलाएं।
ग्रैप-4
-बच्चे, बुजुर्ग या गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग घरों के अंदर रहें और आउटडोर एक्सरसाइज करने से बचें।