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प्यार के आगे नहीं चले कानूनी दाव पेंच: प्रेमिका के बयान पर प्रेमी सलाखों से बाहर, खुद को बताया बालिग
Sat, 01 Apr 2023 12:41 PM IST
नवीन दलाल
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Sat, 01 Apr 2023 12:41 PM IST
सार
रोहतक के युवक पर आरोप था कि नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले गया। यह शिकायत युवती की मां ने दी थी। लेकिन पुलिस ने जब लड़की को अदालत में पेश किया तो सारी कहानी ही पलट गई।
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विस्तार
अब तक फिल्मों में देखा था प्यार की जीत होती है। अब जिला अदालत में भी ऐसी कहानी सामने आई है, जबकि एक युवती अपने बयान पर अडिग रही और प्रेमी को सलाखों से दूसरी बार बाहर ले आई। युवती के बयान व साक्ष्यों के आधार पर एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के आरोपी को बरी कर दिया। साथ में उसके पिता को भी क्लीनचिट दे दी।
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दूसरी बार जज के सामने दिए बयान पर अड़ी रही युवती
बचाव पक्ष के वकील ओपी चुघ ने बताया कि छह साल पहले झज्जर में एक महिला ने शिकायत दी कि रोहतक का युवक उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले गया। पुलिस ने जब लड़की को अदालत में पेश किया तो उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जज के सामने बयान दिया कि वह बालिग है और उसकी उम्र साढ़े 18 साल है।
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माता-पिता नहीं साबित कर सके, उनकी बेटी है नाबालिग
2018 में अदालत आरोपी युवक को बरी कर दिया। झज्जर कोर्ट से बरी होने के बाद रोहतक पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि लड़की की मां ने उसके खिलाफ पीजीआईएमएस थाने में केस दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को अदालत में पेश किया, लड़की ने फिर जज के सामने कहा कि वह बालिग है। साथ ही युवक के साथ ही रहना चाहती हूं। साथ ही अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी।
मां साबित नहीं कर सकी बेटी नाबालिग
युवती की मां ने शिकायत में कहा था कि उसकी बेटी नाबालिग है। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र भी पेश किया। हालांकि वह जन्मप्रमाण हरियाणा से बना हुआ था। जबकि बयान में माना था कि बेटी दिल्ली पैदा हुई थी। पुलिस भी दिल्ली का जन्म प्रमाण पत्र नहीं ला सकी।