{"_id":"602adc728ebc3ee9296faf51","slug":"four-applications-came-on-the-first-day-of-the-nomination-process-the-high-court-stayed-the-petitioner-s-claim-rohtak-news-rtk595579299","type":"story","status":"publish","title_hn":"नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन आए चार आवेदन, याचिका कर्ता का दावा हाईकोर्ट ने लगाई रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन आए चार आवेदन, याचिका कर्ता का दावा हाईकोर्ट ने लगाई रोक
विज्ञापन
वैश्य संस्था के कोलिजिम चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी को नामंकन पत्र देते प्रत्याशी। अमर उजाला
- फोटो : RohtakCity
रोहतक। वैश्य संस्था के गवर्निंग बॉडी चुनाव की एक तरफ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन चार नामांकन दाखिल हुए, मगर संस्था में 550 वोटों को लेकर उभरे विवाद में हाईकोर्ट से चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने का भी याचिकाकर्ता ने दावा किया है।
वैश्य संस्था चुनाव की सुगबुगाहट के साथ शुरू हुए 550 वोटों के विवाद की सोमवार को जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में सुनवाई हुई। यहां रजिस्ट्रार ने सुनवाई करते हुए दायर की गई 22 याचिका को खारिज कर दिया। रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में ये वोट मानने से इनकार कर दिया। इससे आहत याचिकाकर्ता अब स्टेट रजिस्ट्रार के समक्ष अपील करने की तैयारी में हैं।
इधर, सोमवार को वैश्य संस्था में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। यहां पहले ही दिन 30 से ज्यादा लोगों ने आवेदन पत्र लिए। इनमें से चार ने तो आवेदन पत्र भर कर जमा भी कराए। दोपहर ढाई बजे तक ये आवेदन आए। इसके बाद हाईकोर्ट से चुनाव पर रोक लगाए जाने की चर्चा छिड़ गई। शाम होते-होते यह चर्चा तेज हो गई। याचिकाकर्ता विकास मित्तल ने दावा किया कि मेरी अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनावी प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों की प्रति देर शाम तक नहीं मिली थी।
विज्ञापन
--
चुनावी प्रक्रिया पर अदालत की रोक लगाए जाने का मामला संज्ञान में आया है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ाना अनुचित होगा।
-विकास गोयल, प्रधान, वैश्य संस्था।
--
रजिस्ट्रार कार्यालय ने वोटों के विवाद पर सुनवाई करते हुए अपील खारिज कर दी है। चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नामांकन के पहले ही दिन चार आवेदन आए हैं। अदालत से चुनाव पर रोक संबंधी कोई लिखित निर्देश नहीं मिला है।
-डॉ. चंद्र गर्ग, चुनाव अधिकारी, वैश्य संस्था।
विज्ञापन
वैश्य संस्था चुनाव की सुगबुगाहट के साथ शुरू हुए 550 वोटों के विवाद की सोमवार को जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में सुनवाई हुई। यहां रजिस्ट्रार ने सुनवाई करते हुए दायर की गई 22 याचिका को खारिज कर दिया। रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में ये वोट मानने से इनकार कर दिया। इससे आहत याचिकाकर्ता अब स्टेट रजिस्ट्रार के समक्ष अपील करने की तैयारी में हैं।
विज्ञापन
इधर, सोमवार को वैश्य संस्था में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। यहां पहले ही दिन 30 से ज्यादा लोगों ने आवेदन पत्र लिए। इनमें से चार ने तो आवेदन पत्र भर कर जमा भी कराए। दोपहर ढाई बजे तक ये आवेदन आए। इसके बाद हाईकोर्ट से चुनाव पर रोक लगाए जाने की चर्चा छिड़ गई। शाम होते-होते यह चर्चा तेज हो गई। याचिकाकर्ता विकास मित्तल ने दावा किया कि मेरी अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनावी प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों की प्रति देर शाम तक नहीं मिली थी।
विज्ञापन
--
चुनावी प्रक्रिया पर अदालत की रोक लगाए जाने का मामला संज्ञान में आया है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ाना अनुचित होगा।
-विकास गोयल, प्रधान, वैश्य संस्था।
--
रजिस्ट्रार कार्यालय ने वोटों के विवाद पर सुनवाई करते हुए अपील खारिज कर दी है। चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नामांकन के पहले ही दिन चार आवेदन आए हैं। अदालत से चुनाव पर रोक संबंधी कोई लिखित निर्देश नहीं मिला है।
-डॉ. चंद्र गर्ग, चुनाव अधिकारी, वैश्य संस्था।