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Rohtak News: निजी विद्यालयों में 9 सितंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

Fri, 04 Sep 2026 10:14 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:14 PM IST
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Forms for private schools can be filled out until September
झज्जर। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों को फार्म-6 भरने का एक और अवसर दिया है। निजी विद्यालय संघ के अनुरोध पर संशोधन के बाद पोर्टल 9 सितंबर तक खुला रहेगा। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए निर्धारित अवधि में ऑनलाइन फार्म-6 जमा करना अनिवार्य है।
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स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट के ऑनलाइन आवेदन अनुभाग में फार्म-6 भरा जा सकेगा। लॉगिन के लिए एमआईएस पोर्टल का यूजरनेम और पासवर्ड इस्तेमाल होगा। स्कूलों को मुखिया का नाम, फोन नंबर, ईमेल, पिन कोड, प्रबंधन समिति का नाम और मान्यता प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। फार्म-6 को नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
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फार्म-6 में अनिवार्य फीस में पंजीकरण, दाखिला, बोर्ड परीक्षा और सामान्य सुविधाओं की फीस शामिल होगी, जबकि परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय और शैक्षणिक भ्रमण वैकल्पिक होंगे।
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पोर्टल उन्हीं स्कूलों के लिए उपलब्ध होगा, जो स्टाफ को वेतन आयोग के अनुसार वेतन देते हैं। सीपीआई प्लस 10 प्रतिशत स्लैब के तहत फीस वृद्धि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 2035-36 के बीच किसी एक वर्ष में की जा सकेगी। फार्म-6 नहीं भरने पर सीपीआई प्लस 5 प्रतिशत स्लैब माना जाएगा।
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