फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Fine of Rs 77112 imposed for tax evasion

Rohtak News: टैक्स चोरी करने पर 77112 रुपये का जुर्माना लगाया

Fri, 19 Jul 2024 09:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 19 Jul 2024 09:43 PM IST
विज्ञापन
Fine of Rs 77112 imposed for tax evasion
बेरी। बिना टैक्स के गाड़ी में जा रहे सामान पर आबकारी व कराधान विभाग ने टैक्स चोरी करने पर जुर्माना लगाया है। कैंटीन के साथ दुकान में अवैध रूप से रखी शराब मिलने पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन

बताया जाता है कि गांव मातनहेल निवासी संदीप और मलिकपुर निवासी सोमबीर व बाबूराम परचून का सामान गाड़ी में भरकर बहादुरगढ़ से मातनतेल जा रहे थे। बेरी शहर पुलिस को सूचना मिली की गाड़ी में सामान जा रहा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को कब्जे में ले लिया।
विज्ञापन

सूचना पर आबकारी निरीक्षक विजय भाटिया के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। गाड़ी में रखे सामान को चेक किया गया। कुछ सामान का बिल न मिलने पर टीम ने 77112 रुपये का जुर्माना लगाया गया। गाड़ी मालिक की तरफ से मौके पर ही जुर्माने को भर दिया गया। पुलिस ने गाड़ी को छोड़ दिया। वहीं कैंटीन के साथ चाय की दुकान में अवैध रूप से रखी 44 शराब की बोतलें पुलिस को मिलीं। जब दुकान मालिक सरताज से पुलिस ने जानकारी ली तो कोई ठोस जवाब नहीं दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन




गाड़ी में बिना टैक्स के सामान लेकर जाने पर 77112 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कैंटीन के साथ चाय की दुकान पर अवैध रूप से शराब की बोलतें मिलने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।- सतवीर सिंह, शहर चौकी प्रभारी बेरी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed