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Rohtak News: परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 फीसदी से अधिक दिव्यांग होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता

Mon, 23 Jun 2025 12:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Mon, 23 Jun 2025 12:10 AM IST
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Financial assistance will be given in case of death of a family member or if he is more than 70 percent disabled
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु योजना) शुरू की गई है। इसके तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की ओर से किया जा रहा है। दयालु योजना के तहत 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलता है।
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6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
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इसी प्रकार 45 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है।
योजना के तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगी। विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी जो फैमिली आईडी में रजिस्टर होगा।
परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी।


दयालु योजना के तहत कैसे करें आवेदन
दयालु योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर अप्लाई स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करें। फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें। गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा ओटीपी दर्ज कर सत्यापन करें। अब आवेदन फॉर्म आ जाएगा। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सही जानकारी दर्ज करें। अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार से दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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