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Rohtak News: सोलर पंप लगवाने के लिए किसान 12 तक करें आवेदन
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रोहतक। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत राज्य सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ देने व खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। किसान वेबसाइट हरेडाडॉटजीओवीडॉटइन पर आवेदन कर सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि किसान अपने खेत में टपका सिंचाई, सोलर पंप और नवीनतम तकनीक का उपयोग करें और सोलर पंप लगाएं। कुसुम योजना के तहत किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी और 10 एचपी सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बशर्ते की उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। इस वर्ष लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक पीएम कुसुम पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं। जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।
आवेदन के लिए यह दस्तावेज जरूरी
आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, परिवार पहचान पत्र लगाना होगा। आवेदक के परिवार के नाम सोलर कनेक्शन, बिजली आधारित पंप नही होना चाहिए। इच्छुक किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवाना होगा बाकि पंप कार्य फर्म द्वारा स्थापित किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भू जल स्तर 100 फिट से नीचे चला गया है। उनके लिए भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
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उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि किसान अपने खेत में टपका सिंचाई, सोलर पंप और नवीनतम तकनीक का उपयोग करें और सोलर पंप लगाएं। कुसुम योजना के तहत किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी और 10 एचपी सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बशर्ते की उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। इस वर्ष लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक पीएम कुसुम पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं। जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।
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आवेदन के लिए यह दस्तावेज जरूरी
आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, परिवार पहचान पत्र लगाना होगा। आवेदक के परिवार के नाम सोलर कनेक्शन, बिजली आधारित पंप नही होना चाहिए। इच्छुक किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवाना होगा बाकि पंप कार्य फर्म द्वारा स्थापित किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भू जल स्तर 100 फिट से नीचे चला गया है। उनके लिए भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
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