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भाली चीनी मिल के पूर्व निदेशकों पर लग सकता है प्रतिबंध
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भाली आनंदपुर सहकारी चीनी मिल के पूर्व निदेशकों पर प्रतिबंध लग सकता है। समय पर चुनाव प्रक्रिया शुरू न करने के मामले में संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने पर विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।
द हरियाणा सहकारी चीनी मिल, भाली आनंदपुर के निदेशक मंडल का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया है। नियमानुसार मंडल के निर्वाचित निदेशकों को उससे 120 दिन पहले चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। इसके तहत जोनल कमेटी का गठन होना था। जोन बनाकर मिल की सदस्य समितियों से उनके प्रतिनिधियों की नियुक्तियों के प्रस्ताव मांगने की प्रक्रिया शुरू की जानी चा हिए थी। लेनि मिल के निदेशक मंडल ने समय से जोनल कमेटी का गठन नहीं किया। इस कारण चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां बंसीलाल ने इस मामले में मिल के 10 निर्वाचित निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। इन निदेशकों में गुगन सिंह, मोहन, सूर्य प्रकाश, अनीता, वजीर, मंजीत, बिजेंद्र, वेदपाल, जोगेंद्र, राजकुमार लडवाल शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है कि निदेशक मंडल चुनाव का प्रबंध करने में असफल रहा है, क्यों ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मिल के प्रबंध निदेशक को भी पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि सभी पूर्व निदेशकों को नोटिस वितरित कर पावती लें और उनके कार्यालय को भिजवाएं। पूर्व निदेशकों को 18 मार्च को डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार बंसीलाल ने कहा कि अगर वे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उन पर पांच साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उसके खिलाफ वे रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को अपील कर सकते हैं।
सरकार कराएगी चुनाव
डिप्टी रजिस्ट्रार बंसीलाल ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए पत्र लिखा है। नियमानुसार सरकार तीन से पांच प्रशासक नियुक्त करेगी। वे 10 निदेशकों के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करेंगे। चुनाव में सोसायटी के सभी सदस्य मतदान करेंगे, जिनमें शेयर होल्डर, किसान और समितियां शामिल हैं। निदेशक मंडल का चुनाव पांच साल बाद होता है।
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द हरियाणा सहकारी चीनी मिल, भाली आनंदपुर के निदेशक मंडल का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया है। नियमानुसार मंडल के निर्वाचित निदेशकों को उससे 120 दिन पहले चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। इसके तहत जोनल कमेटी का गठन होना था। जोन बनाकर मिल की सदस्य समितियों से उनके प्रतिनिधियों की नियुक्तियों के प्रस्ताव मांगने की प्रक्रिया शुरू की जानी चा हिए थी। लेनि मिल के निदेशक मंडल ने समय से जोनल कमेटी का गठन नहीं किया। इस कारण चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां बंसीलाल ने इस मामले में मिल के 10 निर्वाचित निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। इन निदेशकों में गुगन सिंह, मोहन, सूर्य प्रकाश, अनीता, वजीर, मंजीत, बिजेंद्र, वेदपाल, जोगेंद्र, राजकुमार लडवाल शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है कि निदेशक मंडल चुनाव का प्रबंध करने में असफल रहा है, क्यों ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मिल के प्रबंध निदेशक को भी पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि सभी पूर्व निदेशकों को नोटिस वितरित कर पावती लें और उनके कार्यालय को भिजवाएं। पूर्व निदेशकों को 18 मार्च को डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार बंसीलाल ने कहा कि अगर वे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उन पर पांच साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उसके खिलाफ वे रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को अपील कर सकते हैं।
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सरकार कराएगी चुनाव
डिप्टी रजिस्ट्रार बंसीलाल ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए पत्र लिखा है। नियमानुसार सरकार तीन से पांच प्रशासक नियुक्त करेगी। वे 10 निदेशकों के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करेंगे। चुनाव में सोसायटी के सभी सदस्य मतदान करेंगे, जिनमें शेयर होल्डर, किसान और समितियां शामिल हैं। निदेशक मंडल का चुनाव पांच साल बाद होता है।
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