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जिला बार चुनाव : मतदाता सूची पर फंसा पेच, दो शेड्यूल जारी
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पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल की तरफ से जिला बार चुनाव के लिए गठित पांच सदस्यीय कमेटी दोफोड़ हो गई है। एक पक्ष जहां रोहतक के बाहर से 137 वकीलों की वोट काटने की तैयारी में हैं, जबकि दूसरा पक्ष शपथ पत्र लेकर वोट डलवाने के हक में है। पहले तय चुनाव अधिकारी अनिल बुधवार ने 6 को नामांकन व 7 दिसंबर को वोट डलवाने का शेड्यूल जारी किया है। साथ ही अपनी अपनी वोट लिस्ट बार के बोर्ड पर चस्पा की है।
जिला बार के वार्षिक चुनाव में 17 दिसंबर को मतदान होना है, जिसके लिए बार के निवर्तमान प्रधान प्रमोद दलाल ने पूर्व प्रधान अनिल बुधवार को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया था। 25 साल की प्रैक्टिस की योग्यता अनिवार्य होने का हवाला देकर मामले की शिकायत बार कौंसिल में की गई। बार कौंसिल ने वीरवार को दोनाें पक्षाें को चंडीगढ़ बुलाया और पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। कमेटी में अनिल बुधवार, नसीब पंघाल, सतबीर सिंह नेहरा, आरएन सैनी व जेपी शर्मा को शामिल किया गया।
चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिए शुक्रवार को पांच सदस्यीय कमेटी की बैठक शुरू हुई। बैठक में पांच सदस्यों के बीच मतदाता सूची पर विवाद हो गया। अनिल बुधवार का कहना है कि रोहतक जिले के बाहर के मतदाता, जो दूसरे जिलों में भी प्रैक्टिस करते हैं, उनको वोट डालने का अधिकारी नहीं दिया जाएगा। ऐसे सदस्यों को तीन दिन का समय दिया जाए, जो साबित करें कि वे रोहतक में ही प्रैक्टिस करते हैं, जबकि चुनाव कमेटी में शामिल आरएन सैनी का कहना है कि जिन वकीलों ने तय समय तक फीस जमा करवा दी। उनके अब वोट काटना उचित नहीं है। यह कार्रवाई चुनाव घोषित होने से पहले होनी चाहिए थी। इस मुद्दे पर चुनाव कमेटी दोफाड़ हो गए। एक तरफ अनिल बुधवार व नसीब पंघाल, जबकि दूसरी तरफ सतबीर सिंह नेहरा, आरएन सैनी व जेपी शर्मा रहे।
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नामांकन 6 को, तीन दिन में दें रोहतक से बाहर के सदस्य शपथ पत्र : बुधवार
जिला बार चुनाव में 6 दिसंबर को नामांकन होगा, जबकि सात दिसंबर को नाम वापसी हो सकेगी। इसके अलावा जिले से बाहर के जो वकील हैं, वे तीन दिन में चुनाव अधिकारी को शपथ पत्र देकर बताएं कि वे रोहतक में ही प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल 2137 वकीलों की मतदाता सूची चस्पा की गई है। जो वकील योग्य होंगे, उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे।
- एडवोकेट अनिल बुधवार, सदस्य चुनाव कमेटी
......
7 को होंगे नामांकन, अब वोट काटना उचित नहीं : सैनी
नियमों के तहत जिस वकील को ज्यादा अनुभव होगा, वह वकील मुख्य चुनाव अधिकारी होगा। वकील सतबीर नेहरा को ज्यादा अनुभव है। साथ ही किसी भी विवाद की स्थिति में कमेटी बहुमत से निर्णय लेगी। ऐसे में कमेटी में पांच सदस्यों में से तीन सदस्यों की राय है कि अभी मतदाताओं के वोट न काटे जाएं। केवल शपथ पत्र ले लिया जाएगा। ऐसे में 2290 वोटर की सूची चस्पा की गई है। 7 दिसंबर को नामांकन होगा और 8 दिसंबर को नाम वापसी व छंटनी होगी।
- एडवोकेट आरएन सैनी, सदस्य चुनावी कमेटी
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जिला बार के वार्षिक चुनाव में 17 दिसंबर को मतदान होना है, जिसके लिए बार के निवर्तमान प्रधान प्रमोद दलाल ने पूर्व प्रधान अनिल बुधवार को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया था। 25 साल की प्रैक्टिस की योग्यता अनिवार्य होने का हवाला देकर मामले की शिकायत बार कौंसिल में की गई। बार कौंसिल ने वीरवार को दोनाें पक्षाें को चंडीगढ़ बुलाया और पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। कमेटी में अनिल बुधवार, नसीब पंघाल, सतबीर सिंह नेहरा, आरएन सैनी व जेपी शर्मा को शामिल किया गया।
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चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिए शुक्रवार को पांच सदस्यीय कमेटी की बैठक शुरू हुई। बैठक में पांच सदस्यों के बीच मतदाता सूची पर विवाद हो गया। अनिल बुधवार का कहना है कि रोहतक जिले के बाहर के मतदाता, जो दूसरे जिलों में भी प्रैक्टिस करते हैं, उनको वोट डालने का अधिकारी नहीं दिया जाएगा। ऐसे सदस्यों को तीन दिन का समय दिया जाए, जो साबित करें कि वे रोहतक में ही प्रैक्टिस करते हैं, जबकि चुनाव कमेटी में शामिल आरएन सैनी का कहना है कि जिन वकीलों ने तय समय तक फीस जमा करवा दी। उनके अब वोट काटना उचित नहीं है। यह कार्रवाई चुनाव घोषित होने से पहले होनी चाहिए थी। इस मुद्दे पर चुनाव कमेटी दोफाड़ हो गए। एक तरफ अनिल बुधवार व नसीब पंघाल, जबकि दूसरी तरफ सतबीर सिंह नेहरा, आरएन सैनी व जेपी शर्मा रहे।
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नामांकन 6 को, तीन दिन में दें रोहतक से बाहर के सदस्य शपथ पत्र : बुधवार
जिला बार चुनाव में 6 दिसंबर को नामांकन होगा, जबकि सात दिसंबर को नाम वापसी हो सकेगी। इसके अलावा जिले से बाहर के जो वकील हैं, वे तीन दिन में चुनाव अधिकारी को शपथ पत्र देकर बताएं कि वे रोहतक में ही प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल 2137 वकीलों की मतदाता सूची चस्पा की गई है। जो वकील योग्य होंगे, उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे।
- एडवोकेट अनिल बुधवार, सदस्य चुनाव कमेटी
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7 को होंगे नामांकन, अब वोट काटना उचित नहीं : सैनी
नियमों के तहत जिस वकील को ज्यादा अनुभव होगा, वह वकील मुख्य चुनाव अधिकारी होगा। वकील सतबीर नेहरा को ज्यादा अनुभव है। साथ ही किसी भी विवाद की स्थिति में कमेटी बहुमत से निर्णय लेगी। ऐसे में कमेटी में पांच सदस्यों में से तीन सदस्यों की राय है कि अभी मतदाताओं के वोट न काटे जाएं। केवल शपथ पत्र ले लिया जाएगा। ऐसे में 2290 वोटर की सूची चस्पा की गई है। 7 दिसंबर को नामांकन होगा और 8 दिसंबर को नाम वापसी व छंटनी होगी।
- एडवोकेट आरएन सैनी, सदस्य चुनावी कमेटी