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दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर जिला प्रशासन सख्त, जिले में केवल छह जगह लगेंगे स्टॉल
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राजीव गांधी स्टेडियम के पास मैदान जहां पटाखो की दुकानें लगेंगी।
- फोटो : RohtakCity
रोहतक। वायु प्रदूषण के चलते अबकी बार शहर से बाहर ही पटाखों की बिक्री हो सकेगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में छह स्थान चयनित किए हैं। इसमें रोहतक शहर में गोहाना रोड पर पशु मेला ग्राउंड, सेक्टर छह में राजीव गांधी स्टेडियम के सामने व पुराने शुगर मिल के सामने खाली मैैदान को चयनित किया गया है। जबकि कलानौर में दशहरा ग्राउंड, महम में राजकीय महाविद्यालय खेल प्रांगण व सांपला में सिंचाई विश्राम गृह मैदान में ही आतिशबाजी बेची जा सकेेगी। वीरवार को डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने रोहतक, महम व सांपला एसडीएम द्वारा भेजी सूची को अनुमति दे दी। अब लाइसेंस देने के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे।
हर साल की तरह इस बार भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दीपावली पर आतिशबाजी को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अवैध तरीके से पटाखे बेचने वालों पर शिकंजा कस जा रहा है। बाबरा मोहल्ले में छापे मारकर भारी मात्रा में आतिशबाजी पकड़ी जा चुकी है। डीसी ने एक दिन पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के तहत केवल ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति होगी। इसके लिए शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय तय किया गया है। कम प्रदूषण करने वाले पटाखे ही बेचे व उपयोग में लाए जा सकेंगे। लिथियम/आर्सेनिक/एंटीमनी/लीड/पारा के यौगिकों से युक्त कोई भी आतिशबाजी की बिक्री व इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
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जिला उपायुक्त कार्यालय की तरफ से जिले में छह स्थानों पर ही आतिशबाजी बेचने की अनुमति दी गई है। इसमें रोहतक शहर में आबादी एरिया से बाहर तीन जगह और महम, सांपला व कलानौर में एक-एक स्थान का चयन किया गया है। इसके अलावा कहीं भी आतिशबाजी नहीं बेची जा सकेगी।
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राकेश कुमार, एसडीएम रोहतक।
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हर साल की तरह इस बार भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दीपावली पर आतिशबाजी को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अवैध तरीके से पटाखे बेचने वालों पर शिकंजा कस जा रहा है। बाबरा मोहल्ले में छापे मारकर भारी मात्रा में आतिशबाजी पकड़ी जा चुकी है। डीसी ने एक दिन पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के तहत केवल ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति होगी। इसके लिए शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय तय किया गया है। कम प्रदूषण करने वाले पटाखे ही बेचे व उपयोग में लाए जा सकेंगे। लिथियम/आर्सेनिक/एंटीमनी/लीड/पारा के यौगिकों से युक्त कोई भी आतिशबाजी की बिक्री व इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
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जिला उपायुक्त कार्यालय की तरफ से जिले में छह स्थानों पर ही आतिशबाजी बेचने की अनुमति दी गई है। इसमें रोहतक शहर में आबादी एरिया से बाहर तीन जगह और महम, सांपला व कलानौर में एक-एक स्थान का चयन किया गया है। इसके अलावा कहीं भी आतिशबाजी नहीं बेची जा सकेगी।
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राकेश कुमार, एसडीएम रोहतक।