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मानहानि केस : पूर्व विधायक बलजीत यादव ने किया आरोपों से इन्कार
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रोहतक। मस्तनाथ मठ के महंत एवं राजस्थान के विधायक बाबा बालकनाथ व बिरोहड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव के बीच चल रहे मानहानि केस में शुक्रवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में पूर्व विधायक बलजीत यादव ने बयान दर्ज करवाए, कहा कि ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की। इसके लिए बचाव पक्ष की तरफ से 11 मार्च को अदालत में गवाह पेश किए जाएंगे।
आरोप है कि मार्च 2021 में राजस्थान के अलवर में बहरोड़ के तत्कालीन विधायक बलजीत यादव ने अलवर के तत्कालीन भाजपा सांसद महंत बाबा बालक नाथ योगी के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और निराधार आरोप लगाए। इन आरोपों के चलते बाबा बालक नाथ की मानहानि हुई है, क्योंकि बाबा बालक नाथ उस समय न केवल सांसद हैं, बल्कि मस्तनाथ मठ अस्थल बोहर के महंत भी हैं। उनके अनुयायियों को विधायक के शब्दों से ठेस पहुंची है। सांसद की तरफ से जिला अदालत में 6 सितंबर 2021 को याचिका दायर की गई थी। याचिका के बाद तभी से जिला अदालत में सुनवाई चल है। पीड़ित पक्ष के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि सोमवार को पूर्व विधायक बलजीत यादव अदालत में पेश हुए और अपने बयान दर्ज करवाए। कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।
पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक केस में अब 18 मार्च को सुनवाई
उधर, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू के केस में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अदालत ने बहस के लिए 18 मार्च की तिथि तय की है।
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आरोप है कि मार्च 2021 में राजस्थान के अलवर में बहरोड़ के तत्कालीन विधायक बलजीत यादव ने अलवर के तत्कालीन भाजपा सांसद महंत बाबा बालक नाथ योगी के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया और निराधार आरोप लगाए। इन आरोपों के चलते बाबा बालक नाथ की मानहानि हुई है, क्योंकि बाबा बालक नाथ उस समय न केवल सांसद हैं, बल्कि मस्तनाथ मठ अस्थल बोहर के महंत भी हैं। उनके अनुयायियों को विधायक के शब्दों से ठेस पहुंची है। सांसद की तरफ से जिला अदालत में 6 सितंबर 2021 को याचिका दायर की गई थी। याचिका के बाद तभी से जिला अदालत में सुनवाई चल है। पीड़ित पक्ष के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि सोमवार को पूर्व विधायक बलजीत यादव अदालत में पेश हुए और अपने बयान दर्ज करवाए। कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।
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पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक केस में अब 18 मार्च को सुनवाई
उधर, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू के केस में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अदालत ने बहस के लिए 18 मार्च की तिथि तय की है।
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