{"_id":"6a984155229473ed5a08117e","slug":"deadline-for-filing-claims-and-objections-extended-to-rohtak-news-c-198-1-sroh1010-244760-2026-09-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rohtak News: 30 सितंबर तक बढ़ाई दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की तिथि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rohtak News: 30 सितंबर तक बढ़ाई दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की तिथि
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रेवाड़ी। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। अब दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। इसके साथ ही दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 28 अक्तूबर तक करना होगा। संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवंबर को होगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं के हितों का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। इससे उन पात्र नागरिकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा घोषणा-पत्र सहित दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। डीसी अभिषेक मीणा ने जिला के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं।
विज्ञापन
डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं के हितों का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। इससे उन पात्र नागरिकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा घोषणा-पत्र सहित दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। डीसी अभिषेक मीणा ने जिला के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं।
विज्ञापन