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Rohtak: महिला से बैग छीनने के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद, 10-10 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 08 Aug 2022 11:34 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 08 Aug 2022 11:34 PM IST
सार

दो दोषी इंदिरा कॉलोनी तो एक गोहाना का रहने वाला है। 2018 में रेलवे स्टेशन के नजदीक अग्रसेन चौक के पास वारदात हुई थी। एएसजे मैनपाल रमावत की अदालत ने फैसला सुनाया है।

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Three convicts jailed for five years for snatching bag from woman in Rohtak
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में रेलवे स्टेशन के नजदीक अग्रसेन चौक पर चार साल पहले जनता कॉलोनी की महिला से बैग छीनने के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई गई। एएसजे मैनपाल रमावत की अदालत ने सोमवार को इंदिरा कॉलोनी निवासी सन्नी व विनोद और गोहाना के आर्य नगर निवासी विशाल को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। 

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जनता कॉलोनी निवासी अंजूबाला ने अगस्त 2018 में सिटी थाने में शिकायत दी थी कि वह अपने गांव छिछड़ाना, सोनीपत से बेटी के साथ रोहतक आई थी। सुखपुरा चौक से घर के लिए ऑटो में बैठ ली। गोहाना अड्डे पर ऑटो पहुंचा तो तीन युवक भी उसमें सवार हो गए।
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जब ऑटो रेलवे स्टेशन के नजदीक अग्रसेन चौक पर पहुंचा तो तीनों युवक नीचे उतरे गए। वह भी ऑटो वाले को किराया देने लगी। तभी युवकों ने उसका बैग छीन लिया और उसमें से पर्स निकाल लिया। पर्स में 81 हजार रुपये की नकदी, दो सोने के कड़े व मोबाइल फोन था। दो युवक को भाग गए, लेकिन एक को पकड़ लिया।
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पकड़े गए युवक की पहचान इंदिरा कॉलोनी निवासी सन्नी के तौर पर हुई। वह अपने पति को यह सब बता रही थी, तभी वह भी फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज जांच पड़ताल की। इसके बाद आरोपी सन्नी, विनोद व विशाल को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से उनके खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

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