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Rohtak Court News: आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 26 हजार रुपये जुर्माना
Tue, 31 May 2022 08:09 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 31 May 2022 08:09 PM IST
सार
दोषी तीन साल पहले 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
तीन साल पहले हरियाणा के रोहतक शहर से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 साल की छात्रा को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभिषेक को अदालत ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को एएसजे नरेश कुमार की पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ में 26 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिसंबर 2019 में एक महिला ने अर्बन एस्टेट थाने में शिकायत दी कि वह शहर में किराये पर रहती है। उसकी 15 वर्षीय बेटी शहर के एक स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। दोपहर दो बजे वह घर आई तो उस समय वह बाहर गई हुई थी। पांच बजे वापस आकर देखा तो बेटी नहीं मिली। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज किया था।
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मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि अभिषेक नाम का युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया है। साथ ही आरोपी ने उसका उत्पीड़न भी किया है। अदालत में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस चला। अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया।
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साथ ही धारा 363, 366 के तहत तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा धारा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट में 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न भरने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही धारा 506 के तहत 3 साल की कैद की सजा दी गई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।