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सेक्टर 1 चौकी के रिश्वतखोर पूर्व इंचार्ज को कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Fri, 06 May 2016 02:05 AM IST
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पुलिस
- फोटो : Desk
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सेक्टर 1 की पुलिस चौकी के एक पूर्व इंचार्ज को रिश्वत के एक मामले में सजा सुनाई गई है। एसीजेएम अश्वनी कुमार की अदालत ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगने वाले एसआई जयकिशन मलिक को 4 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 8 नवंबर 2012 को न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 1 निवासी विनोद कुमार ने विजिलेंस को शिकायत दी थी। शिकायत में विनोद ने बताया था कि सेक्टर 1 पुलिस चौकी इंचार्ज एसआई जयकिशन मलिक ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। मलिक ने विनोद से 6 हजार रुपये की रिश्वत मांगी और कहा कि घूस नहीं दी तो उसे फंसा देगा। शिकायत के आधार पर विजिलेंस की टीम ने इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में आरोपी जयकिशन को विनोद से 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद मलिक को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 8 नवंबर 2012 को न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 1 निवासी विनोद कुमार ने विजिलेंस को शिकायत दी थी। शिकायत में विनोद ने बताया था कि सेक्टर 1 पुलिस चौकी इंचार्ज एसआई जयकिशन मलिक ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है। मलिक ने विनोद से 6 हजार रुपये की रिश्वत मांगी और कहा कि घूस नहीं दी तो उसे फंसा देगा। शिकायत के आधार पर विजिलेंस की टीम ने इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में आरोपी जयकिशन को विनोद से 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद मलिक को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई।
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