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हत्यारी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

Wed, 06 Jul 2016 02:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Wed, 06 Jul 2016 02:10 AM IST
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2014 में हुई थी खरावड़ के रहने वाले जसबीर की हत्या - फोटो : Demo pic
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत ने हत्या के एक मामले में हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। खरावड़ निवासी जसबीर की हत्या मामले में उसकी पत्नी भतेरी, उसके प्रेमी सोनीपत के सोनपेड़ निवासी सुनील और उसके मामा के लड़के खरावड़ निवासी सोनू उर्फ शीलू को सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत सोनू और सुनील को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त कैद, धारा 120 बी के तहत सोनू, सुनील व भतेरी को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 के तहत तीनों को तीन साल कैद, 3 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। तीनों सजा एक साथ चलेंगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार खरावड़ के धर्मपाल ने 4 मई 2014 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मेरा भाई जसबीर 1 मई से लापता है। वह खेतों में अपने भाई के साथ गेहूं निकलवाने आये थे। उस दौरान यहां कुछ लोग शराब पी रहे थे। काम खत्म होने के बाद धर्मपाल तो अपने घर आ गया जबकि उसका भाई जसबीर उन लोगों के साथ रुक गया। जब वह दोबारा खेत में पहुंचा तो वहां न तो जसबीर था और न ही कोई अन्य। बाद में उसका शव झाड़ा वाले खेतों में बने कुएं में मिला। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। जांच में सामने आया कि जसबीर की पत्नी भतेरी के सुनील के साथ अवैध संबंध थे। इसकी भनक परिवार को लगने के बाद परिजनों ने आपत्ति जताई थी। फिर भतेरी ने अपने प्रेमी सुनील को 10 लाख रुपये का लालच देकर अपने पति जसबीर की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत सुनील ने अपने मामा के लड़के सोनू को बुला लिया। फिर आरोपियों ने खेतों में जसबीर को शराब पिलाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। 
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