फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   rohtak, crime, bhabhi, murder, police, haryana rohtak

भाभी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Fri, 27 May 2016 02:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Fri, 27 May 2016 02:29 AM IST
विज्ञापन
rohtak, crime, bhabhi, murder, police, haryana rohtak
court - फोटो : Demo pic
खरकड़ा गांव में भाभी की गोली मारकर हत्या और भाई पर हमला करने वाले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतलाल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने 2014 में प्लाट के विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने हत्यारे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


खरकड़ा गांव के प्रदीप ने 7 मार्च 2014 को महम थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें कहा गया था कि उसके पिता जगत सिंह व मां दर्शना देवी प्लाट पर गए हुए थे। उस प्लाट को लेकर ही उनका चाचा अजमेर से विवाद चल रहा था और उसको लेकर आये दिन झगड़ा होता रहता। उस दिन उसका चाचा अजमेर भी प्लाट पर पहुंच गया और लाइसेंसी पिस्टल से उसकी मां दर्शना को गोली मार दी। उसे बचाने आये उसके पिता जगत सिंह पर भी गोली चला दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उसी समय प्रदीप का भाई शक्ति सिंह वहां पहुंच गया। उसने घटना देखकर शोच मचा दिया तो हमलावर भाग गया। वहां उसकी मां दर्शना की मौत हो गई, जबकि उसके पिता जगत सिंह घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अजमेर को गिरफ्तार कर लिया था। अजमेर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। तभी से सुनवाई चल रही थी। बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतलाल ने अजमेर को दोषी मानते हुए हत्या मामले में उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि हत्या के प्रयास में दस साल कैद और 7 हजार जुर्माने की सजा तो आर्म्स एक्ट में दो साल कैद और 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed