फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   rohtak, baba ramdev, case, court of contempt, court, haryana rohtak, sp

रामदेव प्रकरण में एसपी और डीएसपी नहीं पहुंचे कोर्ट, अब 22 को सुनवाई

Sat, 16 Jul 2016 02:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक Updated Sat, 16 Jul 2016 02:35 AM IST
विज्ञापन
rohtak, baba ramdev, case, court of contempt, court, haryana rohtak, sp
बाबा रामदेव - फोटो : फाइल फोटो
बाबा रामदेव के विवादित बयान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। शहर में सीएम का कार्यक्रम होने की वजह से एसपी और डीएसपी कोर्ट नहीं पहुंच सके। उनकी ओर से उनके वकील ने अदालत में उनका पक्ष रखा और उनकी विवशता बताई। इसके बाद कोर्ट ने 22 जुलाई को अगली सुनवाई तय कर दी। इस सुनवाई पर एसपी और डीएसपी को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन


बता दें कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए उपद्रव के बाद नई अनाज मंडी में सद्भावना सम्मेलन रखा गया था। सम्मेलन में बाबा रामदेव ने भारत माता की जय नहीं बोलने वाले एक नहीं, बल्कि हजारों के सिर काटने जैसा विवादित बयान दिया था। इस बयान पर ही कांग्रेस के पूर्व गृहमंत्री सुभाष बत्तरा ने बाबा रामदेव पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास शिकायत दी। लेकिन वहां मुकदमा दर्ज नहीं होने पर कोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें कोर्ट से एसपी व डीएसपी को नोटिस भेजकर 15 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया था। मामले में शुक्रवार को एसपी व डीएसपी की ओर से वकील जोगेंद्र कुमार कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को लिखित में बताया कि शहर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी व डीएसपी व्यस्त हैं। इस कारण वह कोर्ट नहीं आ सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed