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रोहतक: हत्या के दोषी प्रॉपर्टी डीलर को उम्रकैद, 30 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 29 Mar 2022 11:45 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 29 Mar 2022 11:45 PM IST
सार

एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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Property dealer convicted of murder in Rohtak gets life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में हत्या के दोषी सांपला के प्रॉपर्टी डीलर अनिल कुमार को एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के वकील ओपी वर्मा ने बताया कि सांपला निवासी विक्रांत ने दिसंबर 2018 में सांपला थाने में शिकायत दी थी कि उसके फोन पर कस्बा निवासी ललित का फोन आया कि उसके भाई सचिन को किसी ने सिर में चोट मार रखी है।

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जो श्मशान घाट वाली दुकानों के सामने सड़क पर घायल हालत में पड़ा है। बेहोशी की हालत में वह अपने भाई को पीजीआई ले गया। किसी अज्ञात ने उसके भाई को चोटें मारी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। इसी बीच सचिन (32) की मौत हो गई।
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सांपला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में सांपला में प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले अनिल को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को अदालत में सजा पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

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