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Sonipat: मजदूर के दो हत्यारों को उम्रकैद, अदालत ने दोनों पर लगाया 50-50 हजार रुपये जुर्माना
Thu, 02 Jun 2022 11:56 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Thu, 02 Jun 2022 11:56 PM IST
सार
शराब पीने के बाद पैसों के लेनदेन में हुई कहासुनी के बाद हत्या कर दी थी। दोषियों को जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने गांव सिसाना के खेत में मजदूर की पीटकर हत्या करने के मामले में किसान और उसके साथी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मजदूर की हत्या शराब पीने के बाद हुई कहासुनी और पैसों के लेनदेन में किसान व उसके साथी ने की थी।
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बिहार के जिला शेखपुरा के गांव बीरबीगा निवासी ज्ञानेंद्र प्रसाद उर्फ ज्ञानरंज ने 3 अक्तूबर, 2019 को पुलिस को बताया था कि उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र (40) गांव सिसाना निवासी किसान यशवीर के खेत में काम करता था। वह 1 अक्तूबर, 2019 को खेत में अचेत पड़ा मिला था। धर्मेंद्र 25 दिन पहले ही यशवीर के खेतों में काम करने के लिए बिहार से आया था।
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उस दिन दोपहर को यशवीर उसे सीएचसी, खरखौदा में लेकर गया था, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। 3 अक्तूबर को पोस्टमार्टम में पता लगा था कि धर्मेंद्र की पीटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने धर्मेंद्र के भाई ज्ञानरंज उर्फ ज्ञानेंद्र प्रसाद के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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उसने यशवीर पर हत्या का शक जताया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी यशवीर को गिरफ्तार कर लिया था। पता लगा था कि घटना के दिन यशवीर, धर्मेंद्र व यशवीर के दोस्त गांव चौलका निवासी मोहित उर्फ अंकित उर्फ सोनू ने शराब पी थी। बाद में पैसों को लेकर उनकी कहासुनी हो गई थी।
जिस पर यशवीर व मोहित ने धर्मेंद्र को बुरी तरह से पीटा था। बाद में वह चले गए थे। उसके बाद यशवीर खेत में गया और उसे अस्पताल ले गया था। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने यशवीर के बाद मोहित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनसे वारदात में प्रयुक्त कार व डंडा बरामद कर लिया था। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे देविंद्र सिंह की अदालत ने गुरुवार को यशवीर व मोहित को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।